प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु आपत्तियों शिकायतों के निराकरण हेतु तीन सदस्य निवारण/अपीलीय समिति का गठन-आंचलिक ख़बरें- राजेंद्र सिंह

Aanchalik Khabre
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झाबुआ 06 अप्रैल, 2022। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के आदेश दिनांक 5 अपै्रल में संचालक ग्रामीण रोजगार विकास आयुक्त भोपाल के पत्र क्रमांक 5163 दिनांक 4 मई 2016 अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु एसईसीसी-2011 का डाटा हितग्राहियों की सूची प्रदान की गई थी। जिसमें आपत्तियों/शिकायतों के निराकरण हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 7285/प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण/2016-17 के द्वारा तीन सदस्य निवारण/अपील समिति का गठन किया गया था।
वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 2276 दिनांक 8 मार्च 2022 में जारी निर्देशों के क्रम में आवास प्लस की सूची से पात्र/अपात्र हितग्राहियों की स्थाई प्रतिक्षा सूची बनाई जाना है। उक्त सूची में दावे आपत्तियों सुनवाई/निराकरण हेतु तीन सदस्य शिकायत निवारण/अपीलीय समिति का गठन किया गया है। जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (कलेक्टर प्रतिनिधि) अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (शासकीय अधिकारी) कल्याण सिंह डामोर (अशासकीय सदस्य) (ग्राम तलावली जनपद पंचायत झाबुआ) उपरोक्त समस्त शिकायत/अपीलों को जनपद स्तर पर संग्रहित कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा उनका विधिवत परीक्षण किया जाकर उक्त जिला स्तरीय समिति के समक्ष में रखा जाएगा।

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