कलेक्टर श्री मिश्रा ने जारी किया निलंबन आदेश
जिला कटनी – कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 आलोक चौरसिया को आहरण एवं संवितरण अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर करने और जालसाजी के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मिश्रा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, कि निलंबित आलोक चौरसिया द्वारा 2 कर्मचारियों के स्वत्वों की राशि उपसंचालक पशु चिकित्सा एवं आहरण संवितरण अधिकारी डॉ. आर.के. सिंह का फर्जी हस्ताक्षर कर जालसाजी से 7 लाख 73 हजार 903 रूपए और तीन अन्य कर्मचारियों की राशि 86 हजार 437 रूपए अपने व्यक्तिगत खाते में जमा कर लिया। निलंबित कर्मचारी आलोक चौरसिया का भारतीय स्टेट बैंक कटनी की मुख्य शाखा में खाता है, जिसका खाता क्रमांक 31867095714 है।
इस प्रकार दोनों राशियों को मिलाकर 8 लाख 60 हजार 340 की अनियमितता किया जाना पाया गया। श्री चौरसिया 17 सितंबर 2022 से बिना किसी सूचना के कार्यालय में अनुपस्थित हैं।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने सहायक ग्रेड-3 आलोक चौरसिया के कृत्य को शासकीय धन की हानि एवं गंभीर अनियमितता पदीप कर्तव्य के विपरीत घोर उदासीनता एवं लापरवाही मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह की पात्रता होगी और मुख्यालय कृत्रिम गर्भाधान केंद्र स्लीमनाबाद नियत किया गया है।