झाबुआ, 13 मई, 2022। जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ सोमेश मिश्रा न्यायालय जिला दण्डाधिकारी झाबुआ के आदेश के द्वारा दिनांक 09 मई 2022 के आदेश अनुसार दिनांक 9 मई से चेनसिंह पिता कालु डामोर निवासी राम मोहल्ला पेटलावद को जिले की सीमावृत्ति जिला धार, रतलाम, बडवानी, अलिराजपुर, बांसवाडा तथा दाहोद की राजस्व सीमा से 01 वर्ष की अवधी के लिए बाहर किया गया।
अनावेदक अपराध प्रवृति का होकर इनके विरूद्ध अवैद शराब बैचने का प्रकरण दर्ज है। जिससे समाज में विपरित प्रभाव पढ रहा है। अनावेदक के अवैद शराब व्यवसाय से लोगों के घरों की सुख शांती प्रभावित हो रही है। अनावेदक के विरूद्ध आम जनता रिपोर्ट करने एवं गवाही देने से डरते है इस कारण जिला बदल की कार्यवाही की जाना आवश्यक थी।