विशेष न्यायाधीश पाक्सो,देवसर के न्यायालय ने सुनाया फैसला
सिंगरौली/देवसर- नाबालिक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) देवसर,श्याम सुंदर झा की अदालत ने आरोपी अमरेश उर्फ कल्लू अग्रहरी पिता भगवत अग्रहरी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बरवाडीह थाना गढ़वा को अपराध अंतर्गत धारा 363 भा.द.वि. के तहत 03 वर्ष की सजा एवं 1000 रूपए का अर्थदण्ड,धारा 366A के तहत 07 वर्ष की सजा एवं 1000 रूपए का अर्थदण्ड,धारा 376 (3) के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा एवं 5000 रूपए का अर्थदण्ड से दंडित किया है।उक्त सभी दंड आरोपी को साथ-साथ भुगतने होंगे।उपरोक्त मामले में अभियोजन अधिकारी मारकंडे मणि त्रिपाठी ने बताया कि पीड़िता ने दिनांक 25/7/2018 को थाना गढ़वा में इस आशय की लिखित शिकायत प्रस्तुत किया कि वह शासकीय हाई स्कूल वरवाडीह में दसवीं में अध्ययनरत हैं।वह दिनांक 17/7/2018 को सुबह 10 बजे पढ़ने अपने उक्त विद्यालय जा रही थी तभी रास्तें में अमरेश उर्फ कल्लू अग्रहरी द्वारा पीड़िता को बहला-फुसला कर ग्राम खण्डदेपुर थाना घोरावल जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश अपने भाई बब्लू के घर ले गया।उस दिन आरोपी का भाई अपने घर में नहीं रहने दिया,तब आरोपी पीड़िता को रात में 2.00 बजे अपने घर ग्राम-बरवाडीह ले आया।वहीं आरोपी ने पीड़िता के साथ गलत काम किया,इसके बाद आरोपी पीड़िता को अपने मामा के घर ले गया।दिनांक 18/7/2018 को पीड़िता के पिता उसे खोजने के लिए निकले और वह आरोपी के मामा के घर ग्राम राजाबर पहुँकर पीड़िता को ले आये।दिनांक 25/7/2018 को पीड़िता उक्त समस्त घटना अपने घर वालों को बताई।
उसके बाद पीड़िता की तरफ से आरोपी अमरेश उर्फ कल्लू अग्रहरी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 131/18 दर्ज करायी गई।वहीं माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामले पर सुनवाई करते हुए आरोपी को उपरोक्त दंड से दंडित किया गया है।