झाबुआ, अपर कलेक्टर जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 7905/व.लि-1/2022 के अनुसार म.प्र.जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन अधिनियम 2017 दिनांक 26 अगस्त 2017 के तहत मूल अधिनियम की धारा 3 के अनुसार जिले में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने संबंध गजट नाटिफिकेशन जारी किया गया है। उक्त अधिनियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक और अमानक पालीथीन की बिकी खरीदी और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में आप अपने स्तर से शहर की सभी दुकानों पर पालीथीन प्लास्टिक का विक्रय नहीं करने के संबंध में अनुविभागीय दंडाधिकारी झाबुआ, मेघनगर, थांदला एवं पेटलावद को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।
सिंगल यूज प्लास्टिक और अमानक पालीथीन के थोक विक्रेताओं एवं किराना की दुकान हो या फिर फल अथवा सब्जी का ठेला सभी विक्रेताओं को चिहिन्त कर प्लास्टिक की पोलीथीन का विकय पूर्णतः प्रतिबंधित किया जावे, साथ ही नियमो का पालन नहीं करने पर उनके विरूद्ध दण्डात्क कार्यवाही की जावें किसी भी दुकान, व्यापारी, के कब्जे में सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित सामग्री मिले तो उन पर अर्थदंड लगाने संबंधी कार्यवाही की जावे।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में पालीथीन के थोक विक्रेताओं एवं किराना की दुकान हो या फिर फल अथवा सब्जी का ठेला सभी विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाने एवं नियंत्रण करने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त कर समय-समय पर समीक्षा की जावें।