न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्याकयाधीश मोहम्म्द सैय्यदुल अबरार जिला झाबुआ द्वारा आरोपीगण को दोषी पाते हुये आरोपी गोलू पिता गुमान निवासी ग्राम वट्ठा काकनवानी, राजेश पिता भमर भूरिया निवासी पाचलीभीत काकनवानी को धारा 394 सहपठित 397 भा.दं.सं. में प्रत्ये क आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
शासन की ओर से प्रकरण का सम्पूर्ण संचालन के.एस. मुवेल, उप-संचालक (अभियोजन), जिला झाबुआ द्वारा किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी ने बताया कि फरियादी रविन्द्र गुर्जर द्वारा थाना काकनवानी में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दिनांक 22.07.2021 को वह भारत फायनेन्स शाखा थांदला से मैनेजर के पद पर कार्यरत होकर वह अपनी ब्रांच से बैंक के ग्रुप सदस्यों से लोन के रुपये वसूली करने हेतु ग्राम डूंगरीपाड़ा व चौखावाड़ा गया था। वहां पर से उसके द्वारा ग्रुप के सदस्यों से 80 हजार रुपये लोन के वसूल कर वह ग्राम ढेबर लोन के कागज लेने जा रहा था कि रास्तेर में करीबन 11:00 बजे ढेबर पीपला घाट के मोड़ पर पहुंचा कि पीछे से 1 मोटर साईकिल काले रंग की हीरो कंपनी एचएफ डीलक्स जिस पर दो व्यीक्ति आये और फरियादी की मोटर साईकिल को रुकवा कर उसकी पीठ की पीछे से लटका बैग छिनने का प्रयास किया छिनने का विरोध करने पर तथा छिना झपटी करने पर पीछे बैठे व्यक्ति ने फरियादी को हेड्रोलिंग जैसे पाईप से उसे मारा, जिसके कारण उसे पीठ पर चोट लगी और पीछे बैठे व्येक्ति फरियादी को कट्टा दिखाकर बैग लूटकर ले गये। बैग के अंदर रखे 80 हजार नकदी एवं एक टेबलेट सैमसंग कंपनी का जिसकी कीमत 15 हजार थी तथा बैग में रखा पर्स, जिसमें फरियादी के ड्राईविंग लायसेन्स एवं कुछ रुपये भी रखे हुये थे, लूट करने वाले व्यक्तियों का हुलिया से उम्र लगभग 22 से 25 वर्ष के थे उन व्यक्तियों के सामने आने पर उनको पहचान लूंगा, जिस समय फरियादी से लूटपाट कर लुटेरों के भागते समय पर फरियादी द्वारा उनका वीडियो भी बनाया गया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण को जघन्य सनसनीखेज एवं चिह्नित घोषित किया गया था।
थाना काकनवानी द्वारा अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 394, 397 भा.दं.सं. में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान के दौरान आरोपी गोलू पिता गुमान निवासी ग्राम वट्ठा, राजेश पिता भमर भूरिया को गिरफ्तार कर फरियादी से शिनाख्तगी करवाई गई व लूट में गये रुपये 80 हजार रुपये में से 74 हजार रुपये एवं फरियादी का टेबलेट पर्स आरोपीगण से जप्त किये गये तथा आरोपीगण को न्यायालय में प्रस्तु्त कर जेल भेजा गया। विचारण के दौरान आज दिनांक को माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्म द सैय्यदुल अबरार साहब, जिला झाबुआ द्वारा आरोपीगण को दोषी पाते हुये आरोपी गोलू पिता गुमान निवासी ग्राम वट्ठा काकनवानी, राजेश पिता भमर भूरिया निवासी पाचलीभीत काकनवानी को धारा 394 सहपठित 397 भा.दं.सं. में प्रत्येक आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।