ग्राम हर्रा-चन्देल थाना जियावन के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला
सिंगरौली/देवसर- नाबालिग किशोरी से ज्यादती के मामले में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो न्यायालय) देवसर श्यामसुंदर झा की अदालत ने आरोपी अय्याज मोहम्मद पिता नजर मोहम्मद उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम हर्रा-चन्देल थाना जियावन को
अपराध अंतर्गत धारा- 343 में 1 वर्ष की सजा एवं 500 रुपए का अर्थदंड। धारा 363 में 5 वर्ष की सजा एवं 1000 रुपए का अर्थदंड।धारा 366 में 7 वर्ष की सजा एवं 1000 रुपए का अर्थदंड।धारा 368 में 5 वर्ष की सजा एवं 1000 रुपए का अर्थदंड।धारा 376(2)(n)में 10 वर्ष की सजा एवं 5000 रुपये का अर्थदण्ड।धारा 376(3) में 20 वर्ष की सजा एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है,उक्त दंड साथ-साथ भुगतने जय। उपरोक्त मामले में अभियोजन अधिकारी मारकंडे मणि त्रिपाठी ने बताया कि पीड़िता ने दिनांक- 26-06-2019 को दोपहर करीब 4 बजे पीड़िता की माँ ने पुलिस थाना जियावन में आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक- 25/06/2019 को उसके पड़ोस के घर में बारात आई थी बरात देखने के लिए पीड़िता गई,किन्तु वापस नहीं आई।तब रात्रि 11 बजे पीड़िता की सहेली ने पीड़िता की माँ को बताया कि पीड़िता सड़क व नदी की तरफ जा रही थी,तब पीड़िता के परिवार के लोग सड़क व नदी के आस-पास के घरों और रिश्तेदारों में पता किया,किन्तु पीड़िता का कोई पता नहीं चला। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की शिकायत करने पर पुलिस थाना जियावन में पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट क्रमांक 014/19 तथा अज्ञात के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक- 252/19 अपराध अन्तर्गत धारा- 363 भादवि का कायम किया गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 27/06/19 को पीड़िता को ग्राम-हर्राचंदेल में आरोपी नजर मोहम्मद के मकान
की तलाशी कर वहाँ से पीड़िता को दस्तयाब किया गया एवं दस्तायवी
पंचनामा बनाया गया।पीड़िता ने पुलिस के समक्ष अपना कथन किया कि मैं वह अपने सहेली के साथ घर के पास स्थित कला/नदी के पास शौच/ निस्तार करने के लिए गई थी,तभी वहाँ अय्याज मुझसे मिला और जबरदस्ती मुझे बहला-फुसलाकर अपने घर लेकर चला गया और मेरे साथ गलत काम किया।वहीं मैंने आरोपी को मना किया किन्तु वह नहीं माना।मैंने आरोपी के पिता को उक्त समस्त घटना के बारे में बताया और कहा कि मुझे मेरे घर पहुंचा दो किन्तु वह भी नहीं माना।दिनांक-26/06/19 को जियावन थाना की पुलिस उक्त घटना स्थल पर पहुंचकर मुझे थाना जियावन लेकर आयी।वहीं न्यायालय के समक्ष पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि घटना दिनांक को दो लोग आये और उनमें से एक ने अपने मुँह पर कपड़ा बांध रखा था और दूसरा आरोपी अय्याज मोहमद था।वह चिल्लाई थी लेकिन डीजे बाजा के तेज ध्वनि के कारण किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी थी।आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था।वहीं आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया गया था।जहां अय्याज मोहम्मद का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पाज़िटिव पाया गया।वहीं पीड़िता के कथन एवं डीएनए टेस्ट के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी अय्याज मोहम्मद को दोषी पाया गया।जिसे माननीय न्यायालय द्वारा 20 वर्ष की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।वहीं दूसरे आरोपी नजर मोहम्मद पर दोष सिद्ध न होने की स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा उसे दोष मुक्त करार दिया गया।