झाबुआ ,श्रीमती रजनी सिंह द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध डॉ. शादाब अहमद सिद्दी़की, जिला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में दिनांक 09 जनवरी 2023 को प्रातः मुखबिर की सुचना पर संयुक्त आबकारी टीम द्वारा झाबुआ में ग्राम भाण्डाखेड़ा (कुंदनपुर) में मुखबिर द्वारा बताये स्थान कच्चे मकान की तलाशी लेने पर 20 पेटी माउण्ट बियर कैन एवं 09 पेटी गोवा व्हिस्की विदेशी मदिरा (कुल 321 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकरी लेकर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया आरोपी की तलाश जारी हैं। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 96150/- है।
उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी आनंद डंडीर के मार्गदर्शन मे उपनिरीक्षक सर्वश्री रमेश सिसोदिया, अकलेश सोलंकी, मुख्य आरक्षक कांतु डामोर, आरक्षक ईश्वर पण्डियार, मदन राठौड़, श्रीराम शर्मा एवं सोहन नायक का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।