झाबुआ , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैय्यदुल अबरार की अध्यक्षता एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के सचिव/जिला न्यायाधीश लीलाधर सोलंकी की उपस्थिति में दिनांक 24 दिसम्बर-2022 राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर शासकीय कन्या परिसर रामा जिला झाबुआ में विधिक जागरूकता शिविर एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण से किया गया। तद्पश्चात् अतिथियों का स्वागत पुष्पहार से किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को संबोधित करते हुये प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैय्यदुल अबरार जीने बताया कि शिक्षा ही वह ताकत है जिससे हम अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते है।राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का महत्व बताते हुये कहा कि इस दिवस का महत्व उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाना हैे। शिविर में जिला न्यायाधीश एवं सचिव सोलंकी ने छात्राओं को उपभोक्ताओं को प्राप्त अधिकारों के साथ-साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। शिविर में सामाजिक कार्यकर्ता एम.एल. फुलपगारे एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी सागर अग्रवाल ने भी अपने विचार व्यक्त किये। शिविर में उपभोक्ता अधिकार दिवस के विषय पर निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। निबंध प्रतियोगिता में छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः कु. सोना कोसरा, कु. भारती अमलियार एवं कु. सरिता सोलंकी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैय्यदुल अबरार द्वारा ट्राॅफी, पेन एवं प्रमाण-पत्र पुरस्कृत किये गये तथा चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम स्थान पर रहीं छात्राओं को सांत्वना पुरूस्कार के रूप में प्रमाण-पत्र एवं पेन पुरस्कृत किये गये। शिविर का संचालन स्कूल प्राचार्या श्रीमती आईशा कुरैशी द्वारा किया गया तथा आभार श्रीमती रेखा डुडवे ने माना। उक्त शिविर में दिनेश डुडवे एवं शिक्षक/शिक्षिकाऐं एवं बड़ी संख्या में छात्राऐं उपस्थित रहीं।