चार प्रतिष्ठानों में नहीं मिले स्टॉक बोर्ड, तीन में पंजी भी नहीं थी संधारित
जिला कटनी – खाद्य तेल व तिलहन की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने प्रतिष्ठानों की जांच करने के निर्देश खाद्य विभाग को दिए थे। कलेक्टर के निर्देश पर अधिकारियों ने शहर के प्रतिष्ठानों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों द्वारा नगर के विशाल मेगा मार्ट, घंटाघर स्थित श्रीराम किराना भंडार, संदीप एजेंसी, गीतांजलि मार्केट हनुमानगंज, शंभूलाल कृष्णकुमार एंड संस पहरूआ व गीता ट्रेडर्स पहरूआ मंडी की आकस्मिक जांच की गई। जांच के दौरान मध्यप्रदेश खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारी नियंत्रण आदेश 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत विशाल मेगा मार्ट, गीता ट्रेडर्स, श्रीराम किराना भंडार में स्टॉक बोर्ड व स्टॉक पंजी संधारित नहीं पाई गई। वहीं शंभूलाल कृष्णकुमार एंड संस पहरूआ में स्टॉक बोर्ड का प्रदर्शन नहीं पाया गया। सभी प्रतिष्ठानों के मालिकों के खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई।