25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा द्वारा न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर गिरेन्द्र कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय द्वारा गवाहों की समय से पेशी करायी गयी एवं सघन पैरवी की एवं विशेष लोक अभियोजक तेजप्रताप सिंह एवं अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनन्द की प्रभावी प्रस्तुति एवं बहस के फलस्वरूप संजय के0 लाल विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 13/2016 धारा 376/342/506 भादवि0 व ¾ पॉक्सो के सिद्धदोष अभियुक्त साबिर अली पुत्र नूर मुहम्मद निवासी रूलर मानिकपुर देहात थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कारावास व 25000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
ब्यूरो रिपोर्ट
जनपद चित्रकूट