जहरीली/अवैध शराब के विरुद्ध झाबुआ आबकारी विभाग की कार्यवाही-आंचलिक ख़बरें- राजेन्द्र राठौर

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झाबुआ, 12 अगस्त 2022। वर्तमान में गुजरात राज्य में जहरीली शराब के सेवन से हुई जनहानि के मद्देनजर एवं कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के आदेश क्र. 887/2022 के परिपालन मे चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत एवं कलेक्टर झाबुआ सोमेश मिश्रा द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध डॉ. शादाब अहमद सिद्दी़की, ज़िला आबकारी अधिकारी, झाबुआ के निर्देशन में दिनांक 06.अगस्त 2022 को मुखबिर की सूचना के आधार पर वृत्त झाबुआ ’’अ’’ मे संयुक्त आबकारी टीम द्वारा ग्राम अंतरवेलिया में मुखबिर के बताये स्थान अमरदीप ढाबे पर रात्रि में छापामार कार्यवाही की गई। कार्रवाही के दौरान सचिन पिता राजेश वाघेला के ढाबे की विधिवत तलाशी लेने पर विदेशी मदिरा माउंट 6000 कैन की 06 पेटी व 18 नग कैन एवं 01 पेटी बोतल इस प्रकार कुल 07 पेटी 18 नग (88.8 बल्क लीटर) अवैध मदिरा जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34 (1) क, 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 18570/- है। उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी आनंद डंडीर के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक रमेश सिसोदिया, अकलेश सोलंकी, मुख्य आरक्षक कांतु डामोर, आरक्षक ईश्वर पडियार, मदन राठौड़, श्रीराम शर्मा एवं सोहन नायक का उल्लेखनीय योगदान रहा।जिले में जहरीली/अवैध मदिरा की बिक्री एवं परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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