नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 में नगरीय क्षेत्र, मेघनगर के लिये, अभ्यर्थियों द्वारा अपने चुनाव प्रचार प्रसार हेतु वाहन/आमसभा जुलूस आदि की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत करें-आंचलिक ख़बरें-राजेंद्र राठौर

News Desk
1 Min Read
logo

 

झाबुआ, 08 जून, 2022। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) श्री सोमेश मिश्रा के आदेश दिनांक 01 जून, के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक एफ-53 एनएन-01/2022/पांच/444 भोपाल दिनांक 01 जून, 2022 द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 में नगरीय क्षेत्र, मेघनगर के लिये, अभ्यर्थियों द्वारा अपने चुनाव प्रचार प्रसार हेतु वाहन/आमसभा जुलूस आदि की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाएगें।
चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु वाहन/आमसभा/जुलूस आदि निकालने की अनुमति जारी करने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मेघनगर को अधिकृत किया जाता है। उपरोक्त अनुमति आचार संहिता का पालन करते हुए जारी किए जाए।
यह आदेश दिनांक 16 जुलाई, 2022 तक नगरीक्षेत्र मेघनगर में प्रभावशील रहेगा एवं उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
संदेशः हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण।

Share This Article
Leave a Comment