दिनांक 20.05.2007 को वागलावाट में आरोपी झीतरा पिता तेरू वाकला उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम वागलावाट व अन्य साथियों ने जमीन विवाद पर से मृतक खुमसिंह की तलवार से वार कर हत्या कर दी थी। जिस पर थाना कालीदेवी में अपराध क्रं. 52/2007 धारा 302,34 भादवि में हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
उक्त अपराध में आरोपी झीतरा के तीन साथियों को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जिनको उक्त प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा हुई है। उक्त प्रकरण में आरोपी झीतरा पिता तेरू वाकला उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम वागलावाट घटना दिनांक से ही फरार चल रहा था। पुलिस टीमों द्वारा उसको पकड़ने के काफी प्रयास किये किंतु उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा था।
आरोपी झीतरा को पकड़ने हेतु पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री अगम जैन द्वारा थाना प्रभारी कालीदेवी निरी. हिरूसिंह रावत को कुछ विशेष बिंदुओ पर कार्य करते हुए निर्देशित किया। साथ ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आरोपी झीतरा को पकड़ने हेतु 10,000/-रू. के ईनाम की उद्घोषणा भी की गई थी।
उक्त निर्देशों के तारतम्य में थाना कालीदेवी की पुलिस टीम द्वारा आरोपी झीतरा को पकड़ने हेतु अपने विश्वसनीय मूखबीरों को लगाया गया। पुलिस टीम द्वारा भेष बदलकर आरोपी के जान-पहचानवालों से पुछताछ की तो पता चला की आरोपी झीतरा रायसेन जिले में नाम बदलकर रह रहा है। जिस पर थाना कालीदेवी की पुलिस टीम द्वारा तस्दीक करने पर जानकारी पुख्ता होने पर आरोपी झीतरा को रायसेन जिले से गिरफ्त में लिया गया।
सराहनी कार्य में योगदान :-
आरापी झीतरा को पकड़ने में थाना प्रभारी हिरुसिंह रावत,उप निरीक्षक प्रितमसिह राजपूत जिला रायसेन, स उनि जसवंतसिह डावर, प्रधान आरक्षक 341 जितेन्द्र साकला, प्रधान आरक्षक 283 संतोष यादव, आर कमलसिह चौहान का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा पुलिस टीम को उद्घोषित ईनाम से पुरूस्कृत करने की घोषणा की।
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