हमलावर पिता पुत्र को सात साल का कारावास-आंचलिक ख़बरें-मनीष गर्ग

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सतना /अमरपाटन. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अमरपाटन अजीत कुमार तिर्की की अदालत ने सिर पर गंभीर चोट पहुंचाने और मारपीट करने वाले उभय पक्ष को 31 दिसंबर को सजा सुनाई। पीड़ितों की ओर से अपर लोक अभियोजक उमेश कुमार शर्मा ने पैरवी की।
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अमरपाटन अजीत कुमार तिर्की की अदालत ने सिर पर गंभीर चोट पहुंचाने वाले पिता पुत्र रामप्रसाद कोरी पिता भईयालाल और ऋषिकेश कोरी पिता रामप्रसाद कोरी को सात साल का कारावास और सात हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं रामप्रसाद कोरी, जनक कोरी के साथ मारपीट करने वाले दूसरे पक्ष के दो सगे भाइयों अशोक पांडे पिता त्रिवेणी पांडे और दीपक पांडे पिता त्रिवेणी पांडे को पांच साल का कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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