अभ्यर्थियों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करें -कलेक्टर-आंचलिक ख़बरें- राजेंद्र राठौर

Aanchalik Khabre
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झाबुआ, 07 जून, 2022। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सोमेश मिश्रा के द्वारा आज नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) के अंतिम दिवस पर उपस्थित अभ्यर्थियों से आदर्श आचरण संहिता के संबंध में अवगत कराया एवं आदर्श आचरण संहिता की पुस्तक सभी अभ्यर्थियों को प्रदान की। आज जिला स्तर पर जिला पंचायत के सदस्यों से संबंधित अभ्यर्थी कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित थे।
मिश्रा ने कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में अभ्यर्थियों को आदर्श आचरण संहिता के संबंध में बताया कि किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे या तनाव पैदा हो। मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक दलगत या जाति भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाए। पूजा के किसी स्थल जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाए। किसी भी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलूओं की आलोचना नहीं कि जाना चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगया जाना चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो। किसी राजनैतिक दल की आलोचना उसकी नीति और कार्यøम पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सिमित रहना चाहिए। ऐसे कोई पोस्टर, इश्तहार, पेम्पलेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशन का नाम और पता न हो। मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का उपहार पारितोषिक, प्रलोभन आदि देना, किसी चुनाव सभा में गडबडी करना या विध्न डालना एवं मतदाताओं का मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहन का उपयोग करना जैसे कृत्य नहीं किए जाए।
आज बडी संख्या में नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय अभ्यर्थी उपस्थित थे। मिश्रा ने अभ्यर्थियों के द्वारा पुछे गए प्रश्नों का समाधान किया और अभ्यर्थियों को आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा।
इस दौरान अपर कलेक्टर एस.एस.मुजाल्दा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर सुनिल झा एवं अभ्यर्थी उपस्थित थे।
संदेशः हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण।

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