झाबुआ, 31मई, 2022। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सोमेश मिश्रा द्वारा आदेश जारी किए है। जिसमें मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-37/च्छ.01.2022/तीन/212, भोपाल दिनांक 27.05.2022 द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा लोक शांति व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा तथा लोक संपत्ति की सुरक्षा बनाए रखने की दृष्टि से सम्पूर्ण झाबुआ जिला की सीमा क्षेत्र अंतर्गत निम्नलिखित आदेश जारी किया जाता हैंः-
त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के दौरान कमजोर वर्ग के मतदाता भयमुक्त होकर मतदान कर सके तथा मतदान केन्द्रों पर बलात कब्जा की घटनाओं को रोकने, निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को डराने-धमकाने व उन पर अनुचित प्रभाव डालने जैसी घटनाओं को रोकने तथा शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के उद्देश्य से जिले में स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लाईसेंस निलंबित कर चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक के लिये संबंधित थाना में जमा कराया जाना हैं।
उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3-ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद् द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 तक शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संपन्न कराये जाने तथा लोकशांति एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये झाबुआ जिले के अंतर्गत समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिया तत्काल प्रभाव से चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक की अवधि के लिये निलंबित की जाती हैं।
यह आदेश निम्न पर लागू नहीं होंगे।
1.झाबुआ जिले में कार्यरत न्यायिक/राजस्व/पुलिस अधिकारियों के शस्त्र लाईसेंस।
2.सर्वाजिनक उपक्रम/बैंको/वित्तीय संस्थाओं इत्यादि में सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा कर्मियों के शस्त्र लाईसेंस।
3.शासकीय ड्यूटी पर कार्यरत सेना/अर्द्धसैनिक बल/विशेष सशस्त्र बल/पुलिस बल/होम गार्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी।
यह आदेश दिया जाता है कि निलम्बित शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित समस्त अग्नेय शस्त्र संबंधित थानों में जमा कराये जाने जिसकी विधिवत पावती थाना प्रभारी द्वारा दी जाये तथा जमा कराये गये शस्त्रों का समुचित संधारण संबंधित थाना प्रभारी द्वारा किया जाए।
यह आदेश शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों पर कम समय अवधि के कारण व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं होने के कारण एकपक्षीय पारित किया जाता हैं।
संदेशः- हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण