राज्य सूचना आयुक्त की सुनवाई में 146 प्रकरणों का हुआ निस्तारण-आंचलिक ख़बरें-रितेश मलिक

Aanchalik Khabre
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बहराइच 20 जनवरी। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में प्रचलित वादों की सुनवाई तथा जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों के समयबद्ध निस्तारण हेतु 05 दिवसीय जनपद भ्रमण पर आये राज्य सूचना आयुक्त श्री सुभाष चन्द्र सिंह द्वारा पूर्वान्ह में कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस, राजस्व, नगर विकास, लोक निर्माण, खाद्य एवं रसद, ग्राम्य विकास एवं शिक्षा सहित अन्य विभागों के आयोग स्तर पर प्रचलित 57 प्रकरणों की सुनवाई करते हुए 52 का निस्तारण वांछित सूचना के साथ किया गया। उल्लेखनीय है कि सुनवाई के प्रथम दिन 53 में 43, दूसरे दिन 56 में 51 तथा अन्तिम दिन 57 में से 52 प्रकरण इस प्रकार कुल 166 प्रकरणों की सुनवाई कर 146 का निस्तारण वांछित सूचना के साथ किया गया।
राज्य सूचना आयुक्त श्री सिंह ने अपरान्ह में जनपद बहराइच एवं श्रावस्ती के स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, कारागार एवं होमगार्डस, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, सहकारिता, परिवहन, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान, आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस, न्याय एवं विधायी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के जनसूचना अधिकारियों के साथ आयोजित कार्यशाला/समीक्षा बैठक करते हुए निर्देश दिया कि प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण में 30 दिवस की लक्ष्मण रेखा का पालन करें।
आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि यदि कोई आवेदन पत्र विभाग से सम्बन्धित नही है, तो 05 दिवस के भीतर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाए। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगना वादी का अधिकार है तथा सूचना देना जन सूचना अधिकारी को वैधानिक कर्तव्य है। उन्होंने जन सूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय अधिकारियों को सुझाव दिया कि अपने पदेन उत्तरदायित्वों के साथ-साथ जन सूचना अधिकारी के वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन भी 30 दिवस के भीतर अवश्य करें। उन्होंने कहा कि जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों का 30 दिवस में निस्तारण करते हुए सम्बन्धित को अनिवार्य रूप से सूचना उपलब्ध करा दी जाए।WhatsApp Image 2023 01 20 at 6.09.48 PM
सूचना आयुक्त श्री सिंह ने अधिकारियों से कहा कि सूचना उपलब्ध कराते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि फरियादी को पूर्ण सूचना उपलब्ध कराएं और आवश्यकता के अनुसार अन्य प्रपत्र भी संलग्नक करें, ताकि फरियादी आपकी कार्यवाही से संतुष्ट हो जाए। श्री सिंह ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को आधी अधूरी व भ्रामक सूचना कदापि न दें। श्री सिंह ने अधिकारियों को यह भी सुझाव दिया कि प्रत्येक जन सूचना अधिकारी अपने कार्यालय में एक पंजिका रखें, जिसमें जनसूचना आवेदन पत्रों की प्राप्ति व निस्तारण से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण क्रमवार व तिथिवार अंकित किया जाए।
इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार, कारागार अधीक्षक संजय यादव, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर राजीव सिसोदिया, नानपारा के राहुल पाण्डेय, पयागपुर आनन्द राय, महसी के जे.पी. त्रिपाठी, सहा महानिरीक्षक स्टाम्प सिद्धार्थ कुमार, सब रजिस्ट्रार बहराइच राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी, नानपारा के अरूण प्रभाकर त्रिपाठी, कैसरगंज के जहांगीर, महसी के प्रमोद कुमार सिंह, समाज कल्याण अधिकारी रमा शंकर गुप्ता, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी बी.पी. सत्यार्थी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजन कुमार सहित बहराइच व श्रावस्ती के अन्य जनसूचना अधिकारी मौजूद रहे।

 

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