राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न वितरण-आंचलिक ख़बरें-रमेश कुमार पाण्डे

News Desk
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जिला कटनी – भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक (माह दिसंबर 22 के आवंटन के विरूद्ध खाद्यान्न प्राप्त करने से शेष रहे परिवारों सहित ) निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके लिए पात्रता श्रेणी के परिवार के तहत अन्त्योदय परिवार को प्रति परिवार 35 किलोग्राम और प्राथमिकता परिवार को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य के मान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकान से निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा।

इसके अलावा माह जनवरी से दिसंबर 2023 तक उचित मूल्य दुकानों पर भी खाद्यान्न का प्रदाय निःशुल्क कराया जाएगा।

उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाते समय हितग्राही को जारी खाद्यान्न मात्रा की आवाज को ध्यान से सुनें और मिलान करें। पीओएस मशीन से निकलने वाली पर्ची (रसीद) प्राप्त करें उसमें अंकित राशन की मात्रा का मिलान करें। साथ ही राशन की प्रदाय मात्रा का मिलान उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पर प्राप्त एस एम एस से अवश्य करें।

उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त न होने या सही मात्रा में न मिलने की शिकायत सी.एम. हेल्पलाईन नंबर 181 पर दर्ज कराएं।

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