झाबुआ 18 फरवरी, 2022। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 15 फरवरी को मुन्ना अरड़ सचिव ग्राम पंचायत बामनिया जनपद पंचायत पेटलावद को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहने, वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना करने, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत आवासों को पूर्ण नहीं कराने मनरेगा के तहत लेबर बजट की पूर्ति नहीं करने, लक्ष्य अनुसार श्रमिक नियोजन नहीं करने आदि कृत्य के कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था जिसका उत्तर संतोषजनक एवं समाधान कारक नहीं होने से अरड़ को मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्ते) नियम- 2011 कण्डिका (7) के प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर मुख्यालय जनपद पंचायत पेटलावद किया गया है ।अरड़ को निलंबन अवधी में भत्ते की पात्रता अर्जित रहेगी।