“पंचायत चुनाव के दौरान शराब की दुकानें बंद रहेगी”-आंचलिक ख़बरें-चरनसिंह बुन्देला

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दतिया— मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के तहत दतिया जिले में प्रथम चरण में 25 जून शनिवार को द्वितीय चरण के रूप में 1 जुलाई 2022 को त्रिस्तरीय पंचायतों में मतदान होगा मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व शराब की दुकाने बंद रहेगी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दतिया संजय कुमार ने मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) में प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए 25 जून अर्थात शनिवार को मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व 23 जून को दोपहर 3:00 बजे से दतिया अनुभाग की समस्त ग्राम पंचायतों एवं उनकी सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में समस्त 36 मदिरा दुकाने दो होटल वार और द्वितीय चरण के रूप में 1 जुलाई 2022 को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 29 जून को दोपहर 3:00 बजे से सेवड़ा एवं भांडेर अनुभाग की समस्त ग्राम पंचायतों एवं उनकी सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित समस्त 37 दुकानों हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है उक्त क्षेत्रों की सीमा अंतर्गत अवैध रूप से मदिरा के आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण संग्रहण कब्जा एवं विक्रय करने करने पर प्रतिबंध लगाया गया है

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