लोभ-प्रलोभन देकर एवं डरा-धमकारा धर्मांतरण कराने के आरोप में 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज

Aanchalik Khabre
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राजेंद्र राठौर

मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3, 5 और 10(2) के अंतर्गत कल्याणपुरा के झेर गांव में अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया।

 

झाबुआ , प्राप्त जानकारी के अनुसार झाबुआ के ग्राम कल्याणपुरा के झेर गांव में क्षेत्र के आदिवासी रमेश भाबोर द्वारा जबरन धर्मांतरण कराने के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। रमेश के अनुसार गांव के बादु भाबर ने रमेश और राजेश को उसके घर बुलाया। घर पर पहले से सिंदिया भबोर, नाथू गुंडोया, मकना सिंगसिया और कांजी सिंगड़िया मौजूद थे जो ईसाई प्रार्थना कर रहे थे। बादु ने रमेश और उसके साथी को ईसाई धर्म की प्रार्थना में शामिल होने को कहा गया। आदिवासी संस्कृति छोड़ ईसाई बनने के लिए बादु एवं साथियों ने आदिवासियों को बीमार होने पर ईसाई संस्था के अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराने और आदिवासियों के बच्चों को ईसाई संस्था के स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का प्रलोभन भी दिया।

आदिवासियों का बयान

आदिवासी रमेश भाबिर के बयान के अनुसार,” हम आदिवासियों का धर्म बदलकर ईसाई बनाने की प्रक्रिया में हमारे ऊपर पहले पवित्र जल के छींटें मारे, फिर हमारे गले में क्रॉस का धागा डाल दिया। इसके बाद ईसाई नाथू ने बाइबल किताब खोलकर कुछ लाइनें पढ़ी और कहा को अब हमें ईसाई धर्म के अनुसार अपना जीवन जीना है और हर रविवार चर्च आना है। हमारे द्वारा विरोध करने एवं अपना धर्म नहीं छोड़ने की बात कहने पर हमें गांव में नहीं रहने देना की धमकी दी गई”।

क्रॉस और बाइबल समेत 5 आरोपियों को पुलिस के हवाले किया:

पीड़ित आदिवासियों द्वारा अपने परिवार और बाकी गांव वालों को बुलाकर धर्म परिवर्तन करवाने वाले अपराधियों को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया गया। मौके से बरामद क्रॉस, धागा और बाइबल किताब भी पुलिस को सौंपी गई।

झाबुआ पुलिस द्वारा शाम करीब 4:30 बजे घटित इस घटना की सघन जांच के उपरांत रात 11:27 बजे एफ.आई.आर दर्ज की गई।
पांचों आरोपियों को कथित रूप से पुलिस हिरासत में ले लिया गया है।

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