अवैध कालोनी विकसित करने वाले भूमि स्वामी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

News Desk
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रमेश कुमार पाण्डे

न्यायालय कलेक्टर के आदेश पर हुई कार्यवाही

अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरुद्ध लगातार की जा रही कार्यवाही

जिला कटनी – अवैधानिक रूप से प्लाटिंग करने और अवैध कालोनी विकसित करने वालों के विरुद्ध लगातार न्यायालय कलेक्टर कटनी द्वारा आदेश पारित कर सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में न्यायालय कलेक्टर के आदेश के परिपालन में संबंधित हल्का पटवारी द्वारा ग्राम चाका में अवैध प्लाटिंग करने वाले एक भू स्वामी के विरुद्ध कुठला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

13 सितंबर को दिए गए थे आदेश

भूमि स्वामी विपिन गौतम पिता सत्यदेव गौतम निवासी हीरापुर कौडिया द्वारा पटवारी हल्का नंबर 23 ग्राम चाका के खसरा क्रमांक 113/01, 113/2, 113/8 और 113/9 में करीब 3 वर्ष पूर्व अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही थी। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी के प्रतिवेदन उपरांत न्यायालय कलेक्टर कटनी द्वारा सुनवाई की गई थी। सुनवाई दौरान न्यायालय कलेक्टर कटनी के समक्ष भूमि स्वामी विपिन गौतम कालोनाइजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, विकास अनुज्ञा पत्र और नगर व ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत अभिन्यास की प्रति प्रस्तुत करने असमर्थ रहा। जिसके उपरांत न्यायालय कलेक्टर कटनी द्वारा गत 13 सितंबर 2022 को आदेश पारित कर भूमि स्वामी विपिन गौतम के विरुद्ध मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ की उपधारा 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने और उपरोक्त भूमि खसरा के कालम 12 में अहस्तांतरणीय दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इन्ही निर्देशों के परिपालन में संबंधित हल्का पटवारी द्वारा आरोपित भूमि स्वामी विपिन गौतम के विरुद्ध उल्लेखित धारा के तहत कुठला थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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