रमेश कुमार पाण्डे
जिला कटनी – विगत दिवस कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा बहोरीबंद के ग्राम तिगमा भ्रमण के दौरान तिगमा निवासी शिव प्रसाद लोधी पिता श्री कढ़ोरी लाल लोधी द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर सिहोरा निवासी तनिश चौबे पिता संजय चौबे एवं अंकुर खरे पिता अशोक खरे निवासी कटनी द्वारा धोखाधड़ी कर जमीन की रजिस्ट्री कराये जाने की शिकायत की गई।
आवेदक की शिकायत को कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा गंभीरता पूर्वक लेते हुए प्रकरण को समय- सीमा की बैठक में रखा गया एवं संबंधित जिला पंजीयक कार्यालय के अधिकारियों को प्रकरण पर त्वरित जांच करते हुए दोषियों पर कार्यवाही करनेे हेतु निर्देशित किया गया।
जिला पंजीयक श्री पंकज कोरी ने बताया कि कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के निर्देश के परिपालन में प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही करते हुए मुख्यालय उप-पंजीयक कटनी द्वारा थाना माधवनगर जिला कटनी में 16 जनवरी को प्रतिवेदन प्रेषित कर कार्यवाही करने का लेख किया गया। प्रेषित प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हेतु थाना माधवनगर द्वारा आवेदक के कथन लिये गए। जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। आवेदक के कथन एवं जांच उपरांत सिहोरा निवासी दोषी तनिश चौबे व कटनी निवासी अंकुर खरे के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 419 व धारा 420 के तहत एफ आई आर दर्ज की गई है। जिसका एफ आई आर क्रमांक 0065 दिनांक 27 जनवरी 2023 है।
जिला पंजीयक श्री पंकज कोरी ने बताया कि भविष्य में आम जनों के साथ इस तरह की धोखा-धड़ी करने वालों पर कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के मार्गदर्शन में कठोर दंण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।