झाबुआ, 16 जून, 2022। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैय्यदुल अबरार के निर्देशानुसार दिनांक 16 जून-2022 को बाल संप्रेक्षण गृह झाबुआ में सूक्ष्म विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन विशेष न्यायाधीश महेन्द्र सिंह तोमर जी की अध्यक्षता एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के सचिव/जिला न्यायाधीश लीलाधर सोलंकी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। शिविर में तोमर जी द्वारा बाल संप्रेक्षण गृह में रह रहे बालकों से चर्चा की तथा उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराते हुए समझाईस दी कि वह बाल संप्रेक्षण गृह से छूटने के बाद अपनी शिक्षा को सुचारू रखे तथा बुरी संगत छोड़कर एक अच्छे नागारिक के रूप में अपने आप को समाज में स्थापित करें। शिविर के माध्यम से विधि विरूद्ध बालकों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के बारे में बताया। शिविर में सोलंकी द्वारा बाल अपचारियों को विधिक जानकारी प्रदान करते हुए उनकी समस्याओं को सुना गया एवं उनके निराकरण के संबंध में आश्वासन दिया। सोलंकी महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रकाश डाला तथा बच्चों से जीवन में अनुशासित होकर अच्छे नागरिक बनने की अपील की। शिविर पश्चात् बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण कर भोजन, स्वास्थ्य सेवाऐं, मनोरंजन के साधन, स्वच्छता व अन्य व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। उक्त कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड झाबुआ सुश्री साक्षी मसीह, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास झाबुआ राधुसिंह बघेल, बाल संप्रेक्षण गृह झाबुआ अधीक्षक छगन सिंह बामनिया, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड कु. रूक्मणी वर्मा, गोपाल पंवार, कुंबल भूषण बिलवाल एवं विधि विरूद्ध बालक उपस्थित रहें।