अश्विनी श्रीवास्तव
चित्रकूट। तीन किलोग्राम गांजे के साथ पकड़े गए गांजा तस्कर को दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ने तीन वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही उसे पांच हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि बीती नौ जून 2007 को कर्वी कोतवाली के तत्कालीन उप निरीक्षक श्रीनिवास पाठक ने सेमरिया जगन्नाथवासी निवासी सुलेमान खां पुत्र गाजी खां को तीन किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। उन्होंने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने निर्णय सुनाया, जिसमें दोषसिद्ध होने पर आरोपी सुलेमान खां को तीन वर्ष कठोर कारावास के साथ पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
गांजा तस्कर को तीन वर्ष कठोर कारावास

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