मां शारदा मंदिर प्रबंध समिति मैहर के प्रशासक धर्मेंद्र मिश्रा द्वारा जारी पत्र में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधो हस्ताक्षर करता के संज्ञान में आया है कि मां शारदा देवी बा मां शारदा देवी मंदिर मैहर के नाम का नाम लेख कर ट्रेडमार्क लगाकर गलत उपयोग करने के साथ ही साथ ऑनलाइन दान लिया जा रहा है जबकि सभी लोगों को यह विदित है कि मां शारदा देवी से संबंधित नगद व ऑनलाइन दान से प्राप्त होने वाली राशि या संपत्ति को लेने हेतु शासन से मां शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति मैहर मात्र अधिकृत है इसके अलावा यदि किसी अन्य व्यक्ति संस्था कार्यालय द्वारा गलत तरीके से मिथ्या व्यापार चिन्ह संपत्ति चिन्ह का उपयोग किया जा रहा है अथवा मां शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा उपयोग में लाए जा रहे ट्रेडमार्क संपत्ति चिन्ह आदि का कूट करण कर लाभ लिया जा रहा है तो संबंधित धारा 482 483 सहित 426 420 416 भारतीय दंड के परिधि में आता है और यह पूरा दोषी होगा.
प्रशासक ने दिए निर्देश-आँचलिक ख़बरें -मनीष गर्ग
