सतना। सतना सहित विंध्य में गांजा तस्कर के नाम से कुख्यात आरोपित जस्सा उर्फ अनूप जायसवाल को नागौद न्यायालय ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल पर आपराधिक बल का प्रयोग कर गाड़ी चढ़ाने के आरोप में चार साल की जेल और अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन सहायक प्रवक्ता विनोद प्रताप सिंह के अनुसार भगवानदास राठौर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नागौद जिला सतना के द्वारा आरोपित जस्सा उर्फ अनूप जायसवाल पुत्र श्री अमृतलाल जायसवाल उम्र 30 वर्ष निवासी पौड़ी, थाना नागौद जिला सतना को 353 एवं 308/34 भादवि में दोष सिद्ध पाते हुए उक्त दोनों धाराओं में 02-02 वर्ष सश्रम कारावास सहित 1000-1000रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर 06 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया है। उक्त मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विनोद प्रताप सिंह द्वारा की गई। अभियोजन सहायक प्रवक्ता विनोद प्रताप सिंह ने बताया गया कि 25 फरवरी 2022 को रात्रि करीब 09ः15 बजे नंदहा जंगल रोड अंतर्गत थाना नागौद में ड्यूटी में तैनात पुलिस बल उप निरीक्षक विजय सिंह, प्रधान आरक्षक दामोदर तिवारी, आरक्षक उपेन्द्र तिवारी, आरक्षक जगदीश जो एक लोक सेवक होते हुए अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। तभी उन्हें आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए उन पर गाड़ी चढ़ाने के लिए घुमाकर तेजी से ले जाकर हमला किया गया। उन पर ऐसी परिस्थितियों में गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया जिससे उनकी मृत्यू हो सकती थी। इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है।