अमेठी : बाजार शुक्ल ब्लॉक के अहमदपुर गांव की सरकारी राशन उचित दर विक्रेता के विरुद्ध राशन उपभोक्ताओं ने जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थनापत्र देते हुए अपने कोटेदार श्रीमती किशोरा देवी के विरुद्ध राशन वितरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जांच कराकर कार्यवाही किए जाने की मांग की थी। इस शिकायत के क्रम में जिलाधिकारी ने तीन सदस्यीय टीम में पूर्ति निरीक्षक, नायब तहसीलदार व खंड विकास अधिकारी बाजार शुक्ल को नामित करते जांच कर आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।
उक्त के क्रम में तीन सदस्यीय टीम गांव अहमदपुर पहुंची और 11 राशन उपभोक्ताओं का बयान लिया जिसमें उपभोक्ताओं ने बताया कि कभी भी पूरा राशन नहीं मिला और कोटेदार मनमानी करते हुए राशन का वितरण करता है। 15 किलो राशन अपने तराजू से तौलकर मौके पर देता है जो घर तौलने पर 12 किलोग्राम ही निकलता है। कोटेदार घाटतौली करने का अभ्यस्त है। जांच टीम ने उपभोक्ताओं का बयान दर्ज करने के बाद अपनी रिपोर्ट एसडीएम मुसाफिरखाना को सौंप दी।
एसडीएम मुसाफिरखाना सविता यादव ने जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत अहमदपुर की कोटेदार किशोर देवी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए कोटेदार की जमा संपूर्ण जमानत राशि जब्त करते हुए कोटे का अनुबंध पत्र निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया।