25 दिसंबर तक हर हाल में पूरा करें शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन- कलेक्टर
10 और 11 दिसंबर के महा-अभियान में रामपुर बघेलान को 25 हजार का लक्ष्य
सतना 09 दिसम्बर 2021/कलेक्टर अजय कटेसरिया ने जिले में 10 और 11 दिसंबर को होने जा रहे कोविड वैक्सीनेशन महा-अभियान की तैयारियों की रामपुर बघेलान और अमरपाटन में विकासखंड स्तरीय बैठक लेकर समीक्षा की।
कलेक्टर श्री कटेसरिया ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आहट के मद्देनजर जिले में पात्र व्यक्तियों का शत-प्रतिशत डबल डोज टीकाकरण हर हाल में 25 दिसंबर तक पूरा किया जाए। उन्होंने जिले में औसत रूप से कमजोर प्रगति वाले विकासखंड रामपुर बघेलान, अमरपाटन और नागौद में विकासखंड स्तरीय अधिकारियों, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों की बैठक लेकर 10 और 11 दिसंबर को आयोजित होने वाले दो दिनी वैक्सीनेशन महा-अभियान के प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि जिले में सबसे अधिक बैकलॉग और टीकाकरण की ड्यू द्वितीय डोज का प्रतिशत रामपुर बघेलान में है। पिछले सितंबर माह के महा-अभियान में टीकाकरण कराने वाले व्यक्तियों की डबल डोज 10 और 11 दिसंबर को ड्यू हो रही है। कोशिश करें कि सभी ड्यू डेट के व्यक्तियों का टीकाकरण इन दोनों दिनों में हो जाए। रामपुर बघेलान में सितंबर माह के अभियान में 28 हजार लोगों का टीकाकरण हुआ था। इनमें अब 24 हजार के करीब लोगों को टीका लगना है और विकासखंड में शेष लगभग 49 हजार व्यक्तियों का बैकलॉग शेष है। कलेक्टर ने 10 और 11 दिसंबर के दो दिनी अभियान में 25 हजार डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य रामपुर बघेलान में निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि शेष व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए 15 और 16 दिसंबर तथा अगले हफ्ते 22 और 23 दिसंबर को अभियान चलाते हुए शत-प्रतिशत लोगों का टीकाकरण कंप्लीट करें। कलेक्टर ने कहा कि सेकंड डोज के ड्यू लोगों की नामवार सूची ग्राम पंचायत स्तर तक उपलब्ध है। रोजगार सहायक, सचिव, पटवारी एवं क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी का मैदानी अमला लिस्ट के अनुसार व्यक्तियों को टीकाकरण कराने प्रेरित करें।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक अवधिया ने बताया कि 10 और 11 दिसंबर के महा-अभियान में सितंबर माह के महा-अभियान की तरह उतने ही टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे। रामपुर बघेलान में 10 दिसंबर को 65 और 11 दिसंबर को 56 टीकाकरण केंद्र बनाए जा रहे हैं। टीकाकरण केंद्रों की क्षमता वृद्धि कर ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कराया जाएगा। इस मौके पर विधायक विक्रम सिंह, एसडीएम सुरेश बेक, तहसीलदार सविता यादव, प्रदीप तिवारी, बीएमओ, सीएमओ नगर पंचायत, सीईओ जनपद एवं पीसीओ भी उपस्थित थे।
वैक्सीनेशन के दो दिनी महा-अभियान में अमरपाटन को 30 हजार डोज का लक्ष्य
कलेक्टर अजय कटेसरिया ने जिले में टीकाकरण कार्य में औसत रूप से कमजोर विकासखंड अमरपाटन पहुंचकर 10 और 11 दिसंबर के वैक्सीनेशन महा-अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने इस दो दिनी अभियान में अमरपाटन विकासखंड को 30 हजार डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य दिया है।
कलेक्टर श्री कटेसरिया ने कहा कि जिले में हर हाल में 25 दिसंबर तक शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना है। अमरपाटन विकासखंड की समीक्षा में पाया गया कि यहां लगभग 70 हजार डोज का बैकलॉग है। कलेक्टर ने कहा कि इस दो दिनी महा-अभियान में 30 हजार डेज का वैक्सीनेशन कराएं। इसके बाद बैकलॉग की पूर्ति के लिए इसी माह अगले सप्ताह 15 और 16 दिसंबर तथा 22 और 23 दिसंबर को पुनः महा-अभियान चलाकर शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन पूरा करें। कलेक्टर ने कहा कि लोगों को टीकाकरण सत्र और टीकाकरण के दिवसों की जानकारी रहे, इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं। सभी डबल डोज ड्यू व्यक्तियों की ग्राम पंचायत वार सूची बीएलओ और ग्राम पंचायत सचिव के पास उपलब्ध है। सूची के अनुसार लोगों को सूचना देकर उनका शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन कराएं। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक अवधिया, एसडीएम केके पांडेय, तहसीलदार शैलेन्द्र बिहारी शर्मा, बीएमओ डॉ भदौरिया एवं डीपीएम नृपेश सिंह भी उपस्थित रहे।
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जिला अनुप्रर्वतन समिति की बैठक आज
सतना 09 दिसम्बर 2021/एफपीओ गठन एवं संवर्धन कार्यक्रम के तहत जिला अनुप्रवर्तन समिति की बैठक 10 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे से कलेक्टर अजय कटेसरिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। बैठक में जिले के रामपुर बघेलान व उचेहरा विकासखंड में गठित किए जाने वाले नवीन एफपीओ के संबंध में चर्चा और अमरपाटन, मझगवां के गठित एफपीओ की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
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पंचायत चुनाव की जिला स्तरीय स्टैडिंग कमेटी गठित
सतना 09 दिसम्बर 2021/म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के लिये त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता लाने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कटेसरिया ने जिला स्तरीय स्टैडिंग कमेटी गठित की है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय स्टैडिंग कमेटी में पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), समस्त तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी समस्त जनपद पंचायत एवं सहायक सूचना अधिकारी जनसंपर्क विभाग को सदस्य बनाया गया है।
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राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आनलाइन आवेदन 15 दिसंबर तक किये जा सकेंगे
सतना 09 दिसम्बर 2021/राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिये दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक व टॉप क्लास छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन 15 दिसंबर तक किये जा सकेंगे। संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय ने बताया कि प्राप्त आवेदनों का 31 दिसंबर तक संस्था द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जायेगा। उन्होंने संस्था प्रमुख से आग्रह किया है कि पात्र अधिक से अधिक दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ नियत समय सीमा में आवेदन कराकर दिलाया जाना सुनिश्चित करें ताकि कोई भी पात्र दिव्यांग छात्रवृत्ति से वंचित न रहे।
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नेशनल लोक अदालत 11 दिसंबर को
सतना 09 दिसम्बर 2021/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली (नालसा) एवं कार्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशनानुसार 11 दिसम्बर 2021 को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जायेगी।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अविनाशचन्द्र तिवारी ने बताया कि 11 दिसम्बर (शनिवार) को कोविड-19 की गाईडलाईन का पालन करते हुए नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। जिसमें शासन द्वारा प्रदाय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार छूट प्रदाय की जायेगी। जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल भुगतान, संपत्ति एवं जल कर, उपभोक्ता प्रभार तथा अन्य करों के अधिभार के लिये शेष हैं। ऐसे उपभोक्ता नेशनल लोक अदालत के माध्यम से शासन द्वारा प्रदाय की जाने वाली छूट का लाभ ले सकते हैं।
प्रिलिटिगेशन स्तर पर- कंपनी द्वारा आँकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आँकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में- कंपनी द्वारा आँकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आँकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
लोक अदालत में छूट नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी
आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आँकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता या उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन अथवा संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी या अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी या अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत अथवा अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता या उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। छूट मात्र नेशनल लोक अदालत के दिन यानि 11 दिसंबर 2021 के लिये लागू होगी। सामान्य विद्युत देयकों के विरुद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जायेगी।
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