राजेंद्र राठौर
दिनांक 14.03.2023 को मेघनगर नाका झाबुआ श्री साईनाथ आटो मोबाइल दुकान के पीछे आरोपी समरसिंह वसुनिया अपने घर के सामने डीजे साउण्ड सिस्टम रखकर तेज ध्वनि से बजा रहा था एवं ग्राम डुंगरालालु फोरलेन के पास आरोपी डीजे वाहन चालक प्रेम मेडा बहुत तेज ध्वनि में डीजे सिस्टम बजा रहा था।
दिनांक 01.03.2023 से हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की बोर्ड परीक्षा चल रही है। जिसके कारण अनुविभागीय दण्डाधिकारी झाबुआ द्वारा रात्री 10:00 बजे से प्रात: 06:00 बजे तक डीजे का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी झाबुआ के आदेश का उल्लंघन करना पाया जाने पर मौके पर उक्त दोनों डीजे संचालको के विरूद्ध पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही कर उक्त वाहन व डीजे सामग्री जप्त कर थाना कोतवाली पर धारा 188 भादवि एवं म0प्र0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध किया गया।
ध्यान रहे कि 10 बजे के पहले भी यदि कोई संगीत बजाता है तो वह भी निर्धारित Decibel में ही बजावे। तीव्र संगीत बजाना निषेध है। यदि कोई आमजन डीजे बजने से परेशान है तो वह पुलिस कंट्रोल रूम के Dial 100 या 7049140525 पर सूचना देने पर पुलिस तत्काल वैधानिक कार्यवाही करेगी।

