जनवरी से जिला न्यायालयों में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी | वह है प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को अवकाश | जिला न्यायालयों में हर माह चौथे शनिवार को अवकाश रहेगा |अवकाश न्यायिक अधिकारियों के लिए होगा, जबकि अन्य स्टाफ आम दिनों की तरह काम करेंगे | उन्हें अवकाश नहीं मिलेगा | अभी तक सिर्फ माह के दूसरे शनिवार को जिला न्यायालयों में न्यायिक कार्य नहीं होता था | अब दूसरे व चौथे शनिवार को न्यायिक कार्य नहीं होगा | इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार जनरल मयंक जैन की ओर से जिला कचहरी के लिए जारी कैलेंडर में यह अधिसूचना दी गई थी | कैलेंडर में स्पष्ट है कि जिला कचहरी में कार्य दिवस 265 दिन जरूर होंगे |
कैलेंडर में कहा गया है कि 2020 के सभी महीने के प्रत्येक चौथे शनिवार को जिला कचहरी में न्यायिक अधिकारियों के लिए अवकाश रहेगा | राष्ट्रीय पर्व, त्योहारी अवकाश 17 दिन के होंगे | सिविल मामलों के लिए 30 दिन का अवकाश 1 जून से 30 जून तक रहेगा | वही, शीतकालीन अवकाश 6 दिनों का 26 से 31 दिसंबर तक होगा | जिला जज को यह अधिकार दिया गया है कि जो राष्ट्रीय अवकाश दूसरे शनिवार या रविवार को पड़ेंगे, उनके स्थान पर दूसरे दिन अवकाश घोषित कर सकेंगे |
जिला न्यायालयों में चौथे शनिवार रहेगा अवकाश-आंचलिक ख़बरें-विनीत दुबे

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