जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, इस्तीफा देंगे या महाभियोग का सामना करेंगे?

Aanchalik Khabre
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इलाहाबाद हाईकोर्ट

नई दिल्ली, 07 अगस्त 2025 – इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कैश कांड से जुड़े एक गंभीर मामले में उनके खिलाफ जांच के आदेश को उन्होंने चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।

 

क्या है मामला?

जस्टिस यशवंत वर्मा भ्रष्टाचार और कैश-लेनदेन से जुड़ी शिकायतों का सामना कर रहे हैं। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की इन-हाउस कमेटी ने उनके खिलाफ जांच की थी। जांच में गंभीर आरोपों की पुष्टि के बाद, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की थी।

 

महाभियोग की प्रक्रिया शुरू

संसद के दोनों सदनों में महाभियोग का नोटिस पहले ही दिया जा चुका है। इसका मतलब है कि यदि वर्मा स्वयं इस्तीफा नहीं देते, तो उन्हें महाभियोग की कार्यवाही का सामना करना होगा, जिसमें उन्हें पद से हटाया जा सकता है।

 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस वर्मा ने इन हाउस कमेटी और पद से हटाने की सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ – जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह – ने स्पष्ट रूप से कहा कि:

  • जांच समिति का गठन और उसकी कार्यवाही नियमित और वैध है।
  • न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।

 

अब क्या विकल्प बचे हैं?

अब जस्टिस वर्मा के पास दो ही रास्ते बचे हैं:

  1. स्वेच्छा से इस्तीफा दें – इससे वह महाभियोग से बच सकते हैं और उन्हें रिटायरमेंट के बाद की सुविधाएं जैसे पेंशन मिल सकती है।
  2. महाभियोग का सामना करें – अगर वह इस्तीफा नहीं देते और संसद में उनके खिलाफ महाभियोग पारित हो जाता है, तो उन्हें न केवल पद से हटाया जाएगा, बल्कि पेंशन और अन्य लाभ भी नहीं मिलेंगे।

 

कानूनी और नैतिक बहस

यह मामला सिर्फ एक न्यायिक मुद्दा नहीं, बल्कि न्यायपालिका की प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला भी बन गया है। कैश कांड में लगे आरोपों ने देश की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जस्टिस वर्मा खुद आगे क्या फैसला लेते हैं।

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