चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा द्वारा न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष मारकुण्डी अनिल कुमार एवं पैरोकार आरक्षी प्रशांत कुमार द्वारा की गयी पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी राकेश चंद्र भारतीय की प्रभावी प्रस्तुति के फलस्वरूप वसुन्धरा शर्मा सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट द्वारा थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 31/2020 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त रामचरण कोल पुत्र मथुरा कॉल निवासी डोडा माफी थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट को 02 वर्ष के कारावास व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।