आज से 2000 रुपये के नोट को बैंकों में जमा करने और बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आप अपने 2000 के नोटों को या तो बदल सकते हैं या फिर उन्हें अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नोटों को बदलने के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं. जिसमे बताया गया है कि 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा.
इस तरह बदलें 2000 का नोट
आरबीआई के अनुसार 2000 रुपये के नोट बदलने की प्रक्रिया बेहद आसान है. आप सीधे बैंक में जाकर इसे बदल सकते हैं. एक बार में आप 2000 रुपये के 10 नोट बदल सकते हैं यानी 20 हजार रुपये तक एक्सचेंज कर सकते हैं.
नि:शुल्क रहेगी सुविधा
बता दें कि ये पूरी प्रक्रिया निशुल्क है. RBI की तरफ से पहले ही साफ किया जा चुका है कि 2,000 रुपये के नोट को बैंक से बदलवाने में किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा. बैंक जाकर आप बिना किसी चार्ज के अपने 10 नोट एक बार में बदल सकते हैं.
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोगों से अपील की है कि नोट बदलने को लेकर लोग घबराएं नहीं. लोगों के पास 4 महीने से ज्यादा का वक्त है, वो आसानी से किसी भी ब्रांच में जाकर 2000 के नोट बदल सकते हैं.
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कहां-कहां बदल सकते हैं नोट?
बैंकों के अलावा RBI के दफ्तरों में भी जाकर नोट बदले जा सकते हैं. वहीं ग्रामीण निवासी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर जाकर भी 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं. लेकिन सेंटर पर सिर्फ 4000 रुपये तक के ही 2000 के नोट बदले जा सकते हैं. आपको बता दें कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक बैंक की तरह की काम करता है. ये ग्रामीणों को बैंक अकाउंट खोलने में मदद करते हैं और ट्रांजेक्शन भी करते हैं.
आकउंट में 2000 के नोट जमा कर सकते हैं
आप चाहें तो 2000 रुपये के नोट को बैंक में जमा भी कर सकते हैं. बैंक अकाउंट में 2000 रुपये के नोट जमा करने की कोई लिमिट नहीं है. आपके पास जितने भी नोट हैं उन्हें आप बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको बैंक के डिपॉजिट नियमों का पालन करना होगा.
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बिना बैंक अकाउंट वाले लोग क्या करें?
2000 रुपये के नोट बदलने को लेकर एक और सवाल है कि जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, वो कैसे अपना नोट बदलेंगे? आपको बता दें कि ऐसे लोगों को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. वो लोग भी सीधे किसी बैंक में जाकर अपना नोट बदलाव सकते हैं. RBI ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी बैंक के ब्रान्च से एक बार में 20,000 रुपये तक 2000 रुपये के नोट बदलवा सकता है. यानी बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है.
30 सितंबर तक होगा एक्सचेंज
RBI ने 19 मई को 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने का ऐलान किया था. सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपये के नोटों को 30 सितंबर 2023 तक बदलने की डेड लाइन है. RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक बैंकों में 2000 के नोट बदलने के लिए अलग स्पेशल विंडो होंगे, जहां आप आसानी से 2000 रुपये के नोट बदल पाएंगे.
वापस आएगा 1000 का नोट ?
2000 के नोट को चलन से बाहर करने के ऐलान के बाद एक और सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार फिर से 1000 रुपये के नोट लाएगी? इस सवाल के जवाब में RBI गवर्नर ने कहा कि, फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. बता दें कि नोटबंदी के बाद 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए थे.
इकोनॉमी पर नहीं पड़ेगा असर
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने ये भी कहा कि देश की इकोनॉमी पर इसका मार्जिनल इम्पैक्ट पड़ेगा. इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई की ज्यादातर नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ जाएंगे. उन्होंने आगे बताया कि 2000 रुपये के नोटों का चलन 6 लाख 73,000 करोड़ के अपने चरम से घटकर लगभग 3 लाख 62,000 करोड़ हो गया है. छपाई भी बंद कर दी गई है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यह फैसला रिजर्व बैंक के मुद्रा प्रबंधन संचालन का एक हिस्सा है.
VIDEO | "We are withdrawing the Rs 2,000 currency notes from circulation but they continue to be legal tender," says RBI Governor Shaktikanta Das. pic.twitter.com/xAZfKNibql
— Press Trust of India (@PTI_News) May 22, 2023
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2000 के नोट के सम्बन्ध में आई गाइडलाइन को लेकर कहा कि यदि 2000 के अप्रासंगिक है तो इसे शुरू क्यों किया था, उन्होंने आगे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों को परेशान करने में मजा आता है.
VIDEO | "BJP takes pleasure in making people stand in queues (at banks). If Rs 2,000 currency notes are irrelevant, why were they launched at the first place?" asks Chhattisgarh CM @bhupeshbaghel. pic.twitter.com/dxGSOAPqRw
— Press Trust of India (@PTI_News) May 23, 2023
आरबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष रखी ये बात
आज आरबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि 2000 रुपये के नोटों को वापस लेना नोटबंदी नहीं बल्कि एक वैधानिक प्रक्रिया है और इन्हें बदलने का फैसला संचालन की सुविधा के लिए लिया गया है.
बताते चलें की कोर्ट, वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही थी कि, आरबीआई और एसबीआई द्वारा 2000 रुपये के बैंक नोटों को बिना प्रमाण के बदलने की अधिसूचना मनमाना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए बनाए गए कानूनों के खिलाफ है.
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि वह वकील द्वारा जनहित याचिका पर उचित आदेश पारित करेगी. अदालत ने कहा, “हम इस पर गौर करेंगे,और उचित आदेश पारित करेंगे.
उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि वह 2000 रुपये के नोट वापस लेने के फैसले को चुनौती नहीं दे रहे थे, लेकिन बिना किसी पर्ची या पहचान प्रमाण के नोट बदलने की बात कर रहे थे. उन्होंने जोर देकर कहा कि बैंक खाते में जमा के माध्यम से 2000 रुपये के बैंक नोट के विनिमय की अनुमति दी जानी चाहिए.
आरबीआई के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता पराग पी त्रिपाठी ने जोर देकर कहा कि अदालत ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और परिचालन सुविधा के लिए 2000 रुपये के नोट के विनिमय की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था. उन्होंने कहा, “यह नोटबंदी नहीं है. 2000 रुपये के नोट का आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता था.
याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि उच्च मूल्य की मुद्रा में नकद लेनदेन भ्रष्टाचार का मुख्य स्रोत है और इसका उपयोग आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, कट्टरपंथ, जुआ, तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, अपहरण, जबरन वसूली, रिश्वत और दहेज आदि जैसी अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है. आरबीआई और एसबीआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 2000 रुपये के नोट संबंधित बैंक खातों में ही जमा किए जाएं.
प्रत्येक परिवार के पास आधार कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए
“हाल ही में, केंद्र द्वारा यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक परिवार के पास आधार कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए, यह बताना भी आवश्यक है कि 80 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त अनाज मिलता है,” इसका मतलब है कि 80 करोड़ भारतीय शायद ही कभी 2,000 रुपये के नोटों का उपयोग करते हैं. इसलिए, याचिकाकर्ता ने आरबीआई और एसबीआई को यह निर्देश देने की भी मांग की है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि 2000 रुपये के नोट केवल बैंक खाते में ही जमा किए जाएं. याचिका में कहा गया है कि बैंक खातों में 2000 रुपये के नोट जमा करने से यह सुनिश्चित होगा कि काले धन और आय से अधिक संपत्ति वाले लोगों की आसानी से पहचान की जा सके.
19 मई को, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्रचलन से 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी, और कहा कि प्रचलन में मौजूदा नोट या तो बैंक खातों में जमा किए जा सकते हैं या 30 सितंबर तक बदले जा सकते हैं.
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि 2,000 रुपए के नोट वैध रहेंगे.
परिचालन सुविधा सुनिश्चित करने और बैंक शाखाओं की नियमित गतिविधियों में व्यवधान से बचने के लिए, आरबीआई ने कहा है कि किसी भी बैंक में 2,000 रुपये के बैंक नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक बदला जा सकता है.
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों के मुख्य महाप्रबंधक को एक पत्र में सूचित किया है कि आम जनता द्वारा एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक 2,000 रुपये के नोटों के विनिमय की सुविधा बिना कोई मांग प्राप्त किए अनुमति दी जाएगी.