जिले की 41 अस्थाई चैक पोस्ट पर लगेंगे मेडिकल कैम्प
अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की होगी स्कैनिंग
झुंझुनू । जिला कलक्टर उमर दीन खान ने कहा है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आगामी कुछ दिवसों में जिले के ऎसे लोग जो अन्य राज्यों में लॉक डाउन के तहत फंस चुके थे, वे वापस जिले में आने वाले है। इसके लिए सभी उपखण्ड अधिकारी आवश्यक सुविधाए अभी से जुटा लें। खान ने कहा कि वे आने वाले लोगो को ऎसा लगना चाहिए की वे अपने जिले में चुके है, इसके लिए कम्फर्ट व्यवस्था की जाए। जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में विभिन्न बॉर्डर क्षेत्रों में 41 अस्थाई चैक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि इन सभी चैक पोस्टों को मेडिकल कैम्पों के माध्यम से विकसित किया जाए, वहां पर पर्याप्त टेंट, बैंठने के लिए चैयर, पीने के लिए पानी, मोबाइल चार्जर, उपर्युक्त वाहन, मेडिकल स्टाफ, पुलिस सहित आवश्यक दस्तावेज और उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
जिला कलक्टर ने बताया कि चैक पोस्ट पर आने वाले लोगों की आई.आर. थर्मल मशीन से स्कैनिंग की जाए, उनका रिकार्ड मेंटेन किया जाए, अगर जहां से वे आए है वहां उनकी कोई कोरोना संबंधित रिपोर्ट है तो वो चैक करें, इसके बाद उन्हें उस क्षेत्र के लिए अधिकृत किए गए क्वारेंटाईन सेंटर पर ले जाए। वहां पर चिकित्सक के ओपिनियन के आधार पर उसे संस्थागत या होम क्वारेंटाईन करने की कार्यवाही करें। चैक पोस्टों पर पीने के पानी के लिए प्याउ तथा पर्याप्त मात्रा में मोबाइलों के लिए चार्जर व्यवस्था भी करें, आने वाले सभी लोगों के मोबाईल में राज कोविड इन्फा ऎप आवश्यक रूप से इस्ट्राल करवायें। जिला कलक्टर ने बताया कि 1 मार्च के बाद जिले में जितने भी लोग, अन्य देश, राज्यों एवं जिलों से आए है तथा इसके अलावा जिनकी सैम्पलिंग नहीं की गई है, उनकी भी स्वास्थ्य जानकारी रखें और उनका पुनः सर्वे करवायें। यह सर्वे का कार्य मेडिकल टीमों द्वारा 28 अप्रेल से प्रारम्भ होगा और अगर आवश्यक हो तथा सैम्पलिंग टेस्ट भी करें। उन्होंने बताया कि गर्मी का मौसम है इसलिए प्रत्येक मेडिकल सर्वे टीम एक दिन में केवल 50 ही घर का सर्वे करेगी। जिला कलक्टर ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी चिकित्सा विभाग की ओर से मौसमी बीमारियों पर करवाये जाने वाला सर्वे 4 मई से जिले में प्रारम्भ होगा। इसमें मौसमी बीमारियों के साथ-साथ कोरोना के संबंध में भी जानकारी जुटाई जाएगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि होम तथा संस्थागत क्वारेटांईन के नियमों की सख्ती से पालना की जाए। जिन व्यक्तियों को होम आईसोलेशन किया जाता है, उनके घर के बाहर स्टीकर चस्पा करें, उनको व्यक्तिगत नोटिस तामिल करवायें, उनके हाथ पर मार्क करें। इसके अलावा उनको राज्य सरकार द्वारा विकसित राज कोविड ऎप भी उनके स्वयं के मोबाइल पर इस्ट्राल करवायें। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति क्वारेंटाईन की 300 मीटर की जियो फेसिंग का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ संबंधित तहसीलदार के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवाऎं।
जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में भी ऎसे कई लोग है जो अन्य राज्यों या जिलों के है वे अपने घर जाना चाहते है। इनके लिए सरकार की आवश्यक एडवायजरी की पूर्ण पालना करवाऎं और सुविधानुसार उनका पंजीकरण करवायें। जिला कलक्टर ने राशन सामग्री के वितरण के संबंध में सभी उपखण्ड मजिस्टे्रटों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों तक राशन सामग्री किट वितरण व्यवस्था के लिए भामाशाहों पर निर्भर नहीं रहें अगर भामाशाह कही देने में असमर्थ है, तो प्रशासन की ओर से किट मुहैया करवाई जाए।