सिंगरौली मध्य प्रदेश में हत्या करने वालेे आरोपी को आजीवन कारावास एवं पॉच हजार रूपये का जुर्माना

News Desk
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शिव प्रसाद साहू

पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना से आरोपी को मिला आजीवन करावास का दण्ड

सिंगरौली/चितरंगी- दिनाँक 21 अप्रैल 22 को फरियादी व घटना का सूचक वासुदेव बैगा ने पुलिस थाना चितरंगी में इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनाँक 20 अप्रैल 22 एवं 21 अप्रैल 22 की दरम्यानी रात में उसका चचेरा भाई रामबरन बैगा अपने रिश्तेदार समधी जगदीश बैगा को अपने घर टोला बंदरखोह ग्राम अमरापान में खाना-पीना खाने के लिये बुलाया था।जगदीश बैगा खाना- पीना खाया और देर रात हो जाने के कारण मृतक रामबरन बैगा उक्त जगदीश बैगा को उसके घर ग्राम अमरापान पहुँचाने के लिये गया तो रात करीब 03 बजे आरोपी जगदीश बैगा के घर पहुँचने पर उसकी पत्नी जगरनिया बैगा खाना परोसने लगी तो जगदीश बैगा गुस्से में आ गया और अपनी पत्नी जगरनिया बैगा तथा लड़की कलवंती देवी के साथ मारपीट करने लगा।इसी मध्य रामबरन बैगा ने उन्हें बचाकर घर के बाहर निकाल दिया तो आरोपी जगदीश बैगा रामबरन बैगा के साथ मारपीट करने लगा।हल्ला गोहार होने पर ग्रामीण जगतबहादुर बैगा और रामकरन बैगा दौड़कर घर आये तो देखा कि आरोपी जगदीश बैगा, रामबरन बैगा को टांगी से मार रहा था। रामबरन बैगा नीचे पड़ा था।उक्त लोगों के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो आरोपी जगदीश बैगा उन्हें भी टांगी लेकर मारने के लिये दौड़ा तो वे दोनों घबराकर भाग गये और फरियादी वासुदेव बैगा को उक्त घटना के बारे में बताया।तत्पश्चात् फरियादी ने जाकर देखा तो उसका भाई रामबरन बैगा जगदीश बैगा के घर के पास वाले ढोढ़ा में मरा पड़ा था।आरोपी जगदीश बैगा ने रामबरन बैगा की टांगी से मारपीट कर हत्या कर दी है और मृतक के शव को घर के बाहर ढोढा में घसीटकर फेंक दिया।उक्त घटना के सम्बन्ध में दिनाँक 21 अप्रैल 22 को उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना चितरंगी में अपराध क्रमांक 125/2022 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक विवेचना करते हुये घटना के संबंध में आवश्यक साक्ष्य संकलन कर आरोपी की पता तलाश कर उन्हे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस द्वारा प्रकरण को सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।माननीय न्यायालय श्याम सुन्दर झा,तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश देवसर,जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी जगदीश बैगा पिता प्रहलाद बैगा उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम अमरापान,थाना चितरंगी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर हत्या करने वाले आरोपी को सश्रम आजीवन करावास एवं 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण में उत्कृष्ट पैरवी के लिये मारकण्डेय मणि त्रिपाठी लोक अभियोजन एवं विवेचक निरीक्षक डी.एन.राज तथा नोडल अधिकारी सउनि गुलाब वर्मा की सराहनीय भूमिका रही।

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