राजेंद्र राठौर
योजना अन्तर्गत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक अथवा पंजीकृत पुरूष निर्माण श्रमिक की पत्नि की प्रसूति होने पर 16 हजार का प्रसूति हितलाभ
झाबुआ 24 अप्रैल, 2023। म०प्र० भवन एवं अन्य संनिमार्ण कर्मकार कल्याण मण्डल अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों हेतु वर्तमान में मण्डल द्वारा 19 योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं में जन्म से मृत्यु तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रदेश के लगभग 13 लाख 72 हजार से अधिक निर्माण श्रमिक पंजीकृत है।
श्रम विभाग द्वारा म०प्र० भवन एवं अन्य संनिमार्ण कर्मकार कल्याण मण्डल अन्तर्गत प्रमुख योजनाओं में से एक प्रसूति सहयता योजना है। मण्डल द्वारा वर्ष 2004 से संचालित प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक अथवा पंजीकृत पुरूष निर्माण श्रमिक की पत्नि की प्रसूति होने पर प्रसूति हितलाभ दिए जाने का प्रावधान है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के परिपत्र 24 मई, 2018 अनुसार यह योजना मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में समाहित की गई है। म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना 13 जुलाई, 2018 द्वारा मण्डल की प्रसूति सहायता योजना मुख्यमंत्री जनकल्याण प्रसूति सहायता योजना के अनुसार प्रवर्तित करने का प्रावधान किया गया है। अद्यतन स्थिति में योजना मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के मापदण्डों के अनुसार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
इस योजना अन्तर्गत 16 हजार रूपए प्रसूति सहायता देय है। पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा निर्माण श्रमिक की पत्नि का वैध पंजीयन होने पर हितलाभ दिया जायेगा। आवेदन प्रसूति पश्चात् 60 दिवस तक लोक सेवा केन्द्र/पदभिहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, शहरी क्षेत्र में सिविल सर्जन/अधीक्षक मेडिकल कॉलेज अस्पताल/विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी को जमा किया जायेगा।