झुंझुनू-बयान से पलटने वाली मां को कोर्ट ने भेजा जेल-आँचलिक ख़बरें-संजय सोनी

News Desk
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संजय सोनी-झुंझुनू,13 जुलाई। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ क्षेत्र के जाखोद गांव निवासी एक महिला ने पहले तो बेटी से बलात्कार करने व बाद में आत्महत्या की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। कोर्ट में 164 में भी इसी प्रकार के बयान दे दिए। बाद में वह अपने बयानों से पलट गई। इस पर कोर्ट ने महिला को सात दिन की सजा सुनाई है तथा 500रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जिले में सजा का यह अनूठा मामला  है।

मामले के अनुसार जाखोद गांव में एक महिला ने थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी लड़की के साथ सुमेर नाम के युवक ने बलात्कार किया व अश्लील क्लीप बना ली। युवती के गर्भवती होने पर उसने कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली बाद मे विशेष न्यायालय लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के तहत सुनवाई के दौरान महिला अपने बयानों से बदल गई। वहीं न्यायालय में महिला की दूसरी बेटी ने बयान में कहा कि मां ने उसे बलात्कार वाली बात बताई थी। न्यायालया ने महिला के पक्षद्रोही होने पर उसे दोषी माना। जिस पर न्यायाधीश मुकेश कुमार जैन ने महिला का आरोप मानते हुए सात दिन के कारावास तथा पांच सौ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर तीन दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

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