कार्यक्रमों हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य-आँचलिक ख़बरें-रूपम वर्मा

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*गौतमबुद्धनगर जनपद में नई व्यवस्था आने के बाद कार्यक्रमों की अनुमति के संबंध में उत्पन्न भ्रम के दृष्टिगत अवगत कराया जाता है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम- 2017 की धारा 2( क) एवं 4(क) अंतर्गत कोई प्रदर्शन, प्रस्तुतीकरण, आमोद, खेल, क्रीड़ा आदि कर देय हो अथवा नहीं उसकीअनुमति सक्षम प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से प्राप्त करना अनिवार्य है इसके लिए अग्नि सुरक्षा,विद्युत सुरक्षा,कानून और व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा हेतु अन्य समुचित सावधानी/ उपाय संतोषजनक होने पर अनुमति प्रदान की जाएगी। नोडल विभाग मनोरंजन कार्यालय है।जनसामान्य को अवगत कराना है कि पूर्व की भांति वे संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट कार्यालयों में अपने आवेदन प्रस्तुत करें। उपरोक्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद अनुमति प्रदान होगी। बिना अनुमति आयोजन करने से बचें अन्यथा विधिक कार्रवाई आकर्षित होगी।जिला अधिकारी श्री बी एन सिंह के निर्देशन में विभाग जनसामान्य की सेवाओं/सुविधाओं के लिए सदैव तत्पर/उपलब्ध है।

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