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खरगोन 04 फरवरी 2020/ जिला लोक अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 फरवरी 2020 को यातायात पुलिस खरगोन द्वारा बिस्टान रोड़ पर वाहनों की चेंकिग कर रहा था। इस दौरान ग्राम मोहनिया निवासी गुलाब पिता रामचंद्र को रोककर चेकिंग की गई, तो वह शराब पीकर मोटरसाईकल चलाते हुए पाया। यातायात पुलिस द्वारा गुलाब से लायसेंस और बीमे के बारे में पूछा गया तो पास में नहीं होना बताया। यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालक के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर परिवाद पत्र न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया। यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आशीष दवंडे ने आरोपी गुलाब को एमव्ही एक्ट की धारा 185 में 10 हजार रूपए एवं 146/196 में 2 हजार रूपए कुल 12 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।
शराब पीकर वाहन चलाने वाले को भरना पड़ा जुर्माना-आंचलिक ख़बरें संतोष पाटीदार
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