खुले में शौच जाने वालों को दंडित किया जायेगा-आँचलिक ख़बरें-संजय सोनी

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झुंझुनू।जिला खुले में शौच मुक्त घोषित होने के बाद शौचालय के लिये सरकारी सहायता से शौचालय बनाने से वंचित रहे परिवारों को पूर्व में दो बार सर्वे में शामिल होने का अवसर दिये जाने के बाद भी सरकार ने एक अवसर और देकर पुनः सर्वे का निर्णय लिया है।राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी ग्राम पंचायतों के सचिवों को निर्देश दिये हैं कि शौचालय विहीन बीपीएल तथा लघु कम आय वाले परिवारों का राशन कार्ड के अनुसार ग्रामवार पुनः सर्वे कर स्थाई रजिस्टर तैयार किया जावे।इस सूची में शामिल हुऐ परिवारों को शौचालय बनाने के लिये पाबन्द किया जावे तथा प्राप्त आवेदन के आधार पर खाली जगह जियो टैगिंग पूर्ण कर 31 मार्च से पहले शौचालय बनाने पर एक मुश्त 12 हजार की सरकारी सहायता दी जावे।
शत प्रतिशत परिवारों का कवरेज करने की रणनीति के लिये 24 फरवरी को स्टेट स्तरीय अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर से जिला स्तर के कार्मिकों की ब्लॉक स्तरीय वीसी रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है।
जिला परिषद के सीईओ रामनिवास जाट द्वारा सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए गये है कि बार-बार अवसर दिये जाने के उपरांत भी शौचालय का उपयोग नहीं कर खुले में शौच जाकर गंदगी फैलाने वाले लोगों को चिन्हित कर पंचायती राज कानून तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अवहेलना करने वालों पर जुर्माना लगाकर दंडित किया जावे।

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