झुंझुनू-हमले के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास-आंचलिक ख़बरें-संजय सोनी

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झुंझुनू।अपर सैशन न्यायाधीश संख्या एक झुंझुनू मुज्जफर चौधरी द्वारा दिए एक निर्णय में प्राण घातक हमले के आरोप में हिम्मतसिंह उर्फ हाथीसिंह पुत्र जगदीशसिंह राजपूत निवासी धमोरा थाना गुढ़ागौडज़ी को 10 वर्ष का साधारण कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि इस मामले के दूसरे आरोपी राजेंद्रसिंह पुत्र बहादुरसिंह राजपूत निवासी धमोरा को संदेह का लाभ देकर सभी आरोपो से बरी कर दिया है।

मामले के अनुसार 19 जून 2017 को भवानीसिंह ने पुलिस थाना गुढ़ागौडज़ी के समक्ष रिपोर्ट दी कि 18 जून 2017 की रात करीब 9:45 बजे हिम्मतसिंह व राजेंद्रसिंह गाली-गलौच करते हुए शराब के नशे में आए। हम घर पर खाना खाकर आराम कर रहे थे। आवाज सुनकर घर का मुख्य दरवाजा खोला तो दोनों ही व्यक्ति धारदार हथियार व लोहे का सरिया लेकर घर में घुस गए और उसके भांजे जितेंद्र एवं स्वयं उसके साथ मारपीट करने लग गए और कहने लगे की शराब हमसे क्यों नहीं खरीदते हो, ठेके से शराब खरीदी तो जान से मार देंगे। लड़ाई में हिम्मतसिंह ने भवानीसिंह के सिर, कंधे, हाथ-पैर पर चोटें मारी।जिसका गुढ़ा अस्तपाल में इलाज चल रहा है तथा उसके भांजे जितेंद्रसिंह के भी चोट आई आदि। पुलिस ने मामला दर्ज कर बाद जांच हिम्मतसिंह व राजेंद्रसिंह के विरूद्ध संबंधित न्यायालय में प्राण घातक हमले आदि की चार्जशीट पेश कर दी।

बाद में यह मामला सैशन न्यायाधीश झुंझुनू के आदेशानुसार अंतरित होकर निस्तारण के लिए इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। पीडि़त पक्ष की तरफ से पैरवी करते हुए अनूप गिल ने न्यायालय में तर्क दिया कि भवानीसिंह आहत के सिर में प्राण घातक चोट है व अन्य चोटें भी आई है। न्यायाधीश ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारिकी से विश्लेषण करते हुए राजेंद्रसिंह को उक्त अनुसार सभी आरोपों से संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया। जबकि हिम्मतसिंह उर्फ हाथीसिंह को उक्त अनुसार सजा देते हुए अन्य विभिन्न धाराओं में भी और सजा देते हुए सभी सजाएं साथ-साथ  भुगतने का आदेश दिया।

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