झुंझुनू-हाईकोर्ट ने अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा लिए जाने के दिये आदेश-आँचलिक ख़बरें-संजय सोनी

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Rajasthan Police

सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2016

झुंझुनू।राजस्थान हाईकोर्ट ने एस आई पुलिस भर्ती -2016 में लिखित परीक्षा के मामले में दायर याचिका की सुनवाई कर,अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा लिए जाने के अंतरिम आदेश जारी कर गृह सचिव,डीजीपी,आईजी भर्ती व आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब माँगा है।
मामले के अनुसार भावठड़ी (सूरजगढ़) के दीपेश कुमार जांगिड ने एडवोकेट संजय महला के जरिये याचिका दायर कर बताया कि आरपीएससी द्वारा इस भर्ती 2016 का परिणाम 26 अगस्त 2019 को जारी हुआ, जिसमे आरपीएससी द्वारा जारी उत्तर कुँजी के मिलान से अभ्यर्थी ने आयोजित दोनों पेपर में प्रत्येक में 36 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये तथा उनको जोड़कर 40 प्रतिशत से अधिक अंक बनते हैं जो ओबीसी कट ऑफ से अधिक अंक है।ऐसी स्थिति में वह शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की योग्यता रखता है,किंतु आरपीएससी ने उसे त्रुटिवश कम अंक दिए हैं, जिसके चलते उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। प्रार्थी ने जब आरपीएससी से आरटीआई के तहत अपनी ओएमआर शीट की प्रतिलिपी चाही तो उसे ये कहते हुए मना कर दिया कि ,अभी भर्ती प्रक्रिया जारी है।
बहस में एडवोकेट संजय महला ने कहा कि आरपीएससी द्वारा जारी उत्तर कुँजी के अनुसार प्रार्थी उच्च अंक धारीत है तथा आयोग ने उसे ओएमआर की प्रति उपलब्ध नहीं कराई ऐसी सूरत में उसे दक्षता परीक्षा में शामिल किया जाए।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने पुलिस व गृह विभाग के आला अधिकारियों व आरपीएससी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगते हुए विभाग को आदेश दिए है कि प्रार्थी को दक्षता परीक्षा में शामिल किया जाए जो उसकी स्वयं की रिस्क पर होगा, अगर बाद में यह पाया जाता है कि आयोग ने उसे सही अंक प्रदान किये हैं तो ऐसी सूरत में उसे पंद्रह हजार रुपये लागत राशि जमा करानी होगी।

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