झुंझुनू-ई.ओ.को एपीओ करने पर,हाईकोर्ट की रोक-आंचलिक ख़बरें-संजय सोनी

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झुंझुनू।राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर पालिका बगड़ के अधिशाषी अधिकारी को निदेशालय, जयपुर के लिए स्वायत्त शासन विभाग द्वारा एपीओ करने के आदेश पर रोक लगाते हुए विभाग के प्रमुख सचिव व निदेशक एवं संयुक्त सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मामले के अनुसार नगर पालिका बगड़ में कार्यरत अधिशाषी अधिकारी हेमन्त कुमार तंवर ने एडवोकेट संजय महला के जरिये रिट याचिका दायर कर बताया कि प्रार्थी ने स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के आदेश से 8 मार्च 2019 को नगर परिषद सुजानगढ़ से बगड़ खाली पद पर कार्यग्रहण किया था,किन्तु स्वायत्त शासन विभाग ने 22 अगस्त 2019 को जारी आदेश से निदेशालय जयपुर के लिए एपीओ कर दिया।एडवोकेट संजय महला ने बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी को अल्प अवधि में एपीओ राजनैतिक कारणों से किया गया है। प्रार्थी का बार बार तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा रहा है। विभाग के अधिकारी बिना प्रशासनिक आवश्यकता के अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर प्रार्थी को परेशान कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के आदेश जारी करते आ रहे है,जो न्यायोचित नहीं है।उन्होंने एपीओ आदेश पर रोक लगाने व यथावत बगड़ रखने की प्रार्थना की।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने एपीओ किये गए आदेश पर रोक लगाते हुए स्वायत्त शासन विभाग के शीर्ष अधिकारियों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

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