झुंझुनू-विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन-आंचलिक ख़बरें-संजय सोनी

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झुंझुनूं ः 04 नवम्बर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज कल्याण विभाग के समन्वय से पेंशनर समाज भवन में सोमवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मधु हिसारिया ने बताया कि बाल विवाह रोकथाम, सिंगल यूज प्लास्टिक रोकथाम, बाल श्रम व बाल तस्करी रोकथाम, हेतु नालसा द्वारा आपदा पीड़ितों व तस्करी व वाणिज्य यौन शोषण पीड़ितों के लिए चलाई जा रही योजनाओं सहित अनेक विषयों पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि नालसा द्वारा जारी स्कीम के तहत तस्करी एवं यौन शोषण से पीड़ितों को राहत प्रदान करने तथा महिलाएं, बच्चे, वयस्क जो अवैध व्यापार से लाए गए हों, स्वैच्छिक यौन कर्मी को तस्करी एवं वाणिज्यिक यौन शोषण का पीड़ित माना गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अवैध व्यापार के संबंध में राज्य में मानव दुव्र्यापार निरोध इकाईयों एवं एन.जी.ओ, सीबीओ की सहायता से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर प्रभावित क्षेत्रों व प्रभावित जनसंख्या को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीको से कार्य करना तथा हिंसा की दशा में विधिक सहायता एवं सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि उक्त स्कीम के तहत पीड़ित के संबंध में यदि कोई भी सूचना पैनल अधिवक्ता अथवा पीएलवी के माध्यम से प्राप्त होती है तो उसका द्वारा रिकॉर्ड रखा जाता है व उसकी गहनतापूर्वक निगरानी की जाती है। आपदा पीड़ितो के लिए नालसा द्वारा योजना जारी की गई है। इसके तहत किसी भी प्रकार के आपदा के घटित होने के तुरंत बाद पीड़ितो को सरकारी व गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा जो भी सहायता हो सकती है सुनिश्चित की जाती है तत्काल आपदा राहत पहुंचाने के लिए सरकार के विभिन्न विभागों एवं गैर सरकारी संगठनों के कार्यकलापों से समन्वय रखा जाता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्याय सबके लिए की अवधारणा पर कार्यरत है ताकि पीड़ित, प्रताड़ित, जरूरतमंद व्यक्ति समय पर न्याय मिल सके। शिविर में समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक नरेश भरोठिया ने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की आमजन को जानकारी दी। इस दौरान परिवीक्षा अधिकारी प्रिया चौधरी, नेमीचंद पूनियां, हरचंद महला, राजन चौधरी सहित विभाग के कार्मिक एवं आमजन उपस्थित थे।

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