एनएमएमसी नए नियमों के तहत पूर्व अनुमति अनिवार्य
नवी मुंबई : नगर निगम (एनएमएमसी) ने सभी विज्ञापनदाताओं, व्यवसायों और नागरिकों से अपील की है कि वे महाराष्ट्र नगर निगम (आसमानी संकेतों और विज्ञापनों के प्रदर्शन का विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2022 के अनुसार शहर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रदर्शित करने से पहले अनिवार्य अनुमति प्राप्त करें।
शहरी विकास विभाग की 9 मई, 2022 की अधिसूचना के अनुसार, ये नियम बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को छोड़कर महाराष्ट्र के सभी नगर निगमों पर लागू होंगे। महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 244 और 245 के तहत, नगर आयुक्त की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई भी विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है।
“विज्ञापन” शब्द में सार्वजनिक सड़कों पर दिखाई देने वाले सभी प्रकार के प्रदर्शन शामिल हैं, जिनमें होर्डिंग, बैनर, नाम बोर्ड, निऑन और ग्लो साइन, एलईडी और डिजिटल स्क्रीन, वीडियो या लेजर डिस्प्ले और अन्य प्रकाशित प्रचार सामग्री शामिल हैं।
अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, एनएमएमसी ने मेसर्स ऑर्नेट टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड को शहर भर में सभी विज्ञापन होर्डिंग्स और साइनेज का सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त किया है। एजेंसी एक मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके डेटा एकत्र करेगी, मार्गदर्शन के लिए कॉल सेंटर के माध्यम से विज्ञापनदाताओं से संपर्क करेगी, और बिना वैध अनुमति के काम करने वालों को नोटिस जारी करेगी।
एनएमएमसी अधिकारियों ने नागरिकों और विज्ञापनदाताओं से सर्वेक्षण के दौरान ऑर्नेट टेक्नोलॉजीज़ के प्रतिनिधियों को पूरा सहयोग देने का आग्रह किया है। एक वरिष्ठ नगर निगम अधिकारी ने कहा, “हमारा लक्ष्य नवी मुंबई में विज्ञापनों की पारदर्शिता, सुरक्षा और व्यवस्थित प्रदर्शन सुनिश्चित करना है।”
हम सभी विज्ञापनदाताओं से अनुरोध करते हैं कि वे दंड से बचने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन अनुमति के लिए आवेदन करके अपने प्रदर्शन को नियमित करें।
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