Noida Authority : नोएडा प्राधिकरण द्वारा बरौला में लगभग बारह ऊंची इमारतों को ध्वस्त करने का अंतिम नोटिस जारी किया गया है। यह इमारतों अवैध रूप से और उचित प्राधिकरण की मंजूरी के बिना बनाए गयी थी इसलिए इमारतों के मालिकों को दिया गया तोड़ने का नोटिस। इन मालिकों को अपना पक्ष रखने के लिए अधिकारियों द्वारा 15 दिन का समय दिया गया है। यदि वे अनुपालन करने में विफल रहते हैं या Noida Authority उनकी स्थिति से असंतुष्ट हैं तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
Noida Authority ने किया अवैध निर्माण घोषित
बरौला इलाके में कई प्रसिद्ध शोरूमों का खुलना इस बात का संकेत है कि इस इलाके में अवैध निर्माण एक बड़ी समस्या है। महानगर में सरकारी जमीन पर ऊंची इमारतें बनाई गई हैं 50 से ज़्यादा गांवों में इनमें से कुछ इमारतें अवैध तरीके से बनाई गई हैं। यह एक चिंताजनक विषय है और अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
इस साल की शुरुआत में नोएडा प्राधिकरण ने ऊंची इमारतों को गिराने के लिए एक कंपनी चुनने के लिए टेंडर निकाला था। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए वर्क सर्किल-3 के द्वारा पूरा किया गया था। बरौला गांव में हनुमान मंदिर के बगल में बनी 12 इमारतों को आर चावला नामक संस्था द्वारा गिराया जाना था जिसे मई में चुना गया था। हालांकि इसके बाद माफिओं के चलते कार्यवाही नहीं की गयी थी।
कोर्ट ने दिया सिर्फ 15 दिन का समय
विवादित इमारतों के मालिकों ने सूरजपुर कोर्ट में याचिका दायर की जिसने Noida Authority की कार्यवाही रोक दी। प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले कोर्ट ने आदेश दिया कि संबंधित इमारत के मालिकों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। मालिकों को अब सरकार की ओर से एक बार फिर अंतिम नोटिस मिला है।
नोटिस की प्रक्रिया
नोटिस में कहा गया मालिकों के पास अपनी स्थिति के समर्थन में सबूत पेश करने के लिए 15 दिन का समय है। अगर वे पेश करने में असमर्थ रहेंगे तो तोड़फोड़ की जाएगी। ऐसा करने के लिए पुलिस बल और प्रशासन को एक पत्र भेजा गया है।
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