Oath taking: अस्थायी रिहाई की मांग
असम में एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए पंजाब के नवनिर्वाचित सांसद अमृतपाल सिंह ने Oath taking के लिए अस्थायी रिहाई की मांग की है। कश्मीरी नेता राशिद की भी इसी तरह की मांग स्वीकार की गई। पंजाब सरकार ने असम की डिब्रूगढ़ जेल में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिए गए अमृतपाल सिंह का लिखित अनुरोध लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजा है
जिसमें खडूर साहिब से नवनिर्वाचित सांसद ने संसद सदस्य के रूप में Oath taking करने के लिए अस्थायी रिहाई की मांग की है। अमृतपाल के कानूनी सलाहकार ईमान सिंह खारा ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने वाले कट्टरपंथी सिख नेता की याचिका एनएसए की धारा 15 के तहत 9 जून को जेल अधीक्षक के माध्यम से पंजाब सरकार को भेजी गई थी। जिसमे स्पीकर से अमृतपाल को Oath taking करने की अनुमति देने का आग्रह किया गया था।
अमृतपाल सिंह के एक अन्य वकील राजदेव सिंह खालसा ने कहा, पंजाब के गृह सचिव ने हमें बताया है कि उन्होंने पत्र को लोकसभा अध्यक्ष को भेज दिया है। अध्यक्ष 25 जून से शुरू होने वाली 60 दिनों की अवधि के भीतर Oath taking के बारे में निर्णय ले सकते हैं। सबकी निगाहें वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल पर टिकी हैं, जिन्होंने खडूर साहिब सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार कुलबीर सिंह जीरा को 1.97 लाख वोटों से हराकर जीत हासिल की है।
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