मप्र मानव अधिकार आयोग ने झाबुआ में की मानवाधिकार हनन के 16 मामलों की सुनवाई-आंचलिक ख़बरें-राजेंद्र राठौर

News Desk
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आयोग आपके द्वार
मप्र मानव अधिकार आयोग ने झाबुआ में की मानवाधिकार हनन के 16 मामलों की सुनवाई
दस मामले निराकृत, दो में पुनः प्रतिवेदन, दो अन्य मामलों में आवेदकों से प्रतिक्रिया मांगी
मौके पर मिले दो नये मामलों में अगले 15 दिन में कार्यवाही करने के निर्देश दिये

झाबुआ, 28 अप्रैल 2022। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गुरूवार, 28 अप्रैल 2022 को कलेक्टर कार्यालय, झाबुआ के सभाकक्ष में मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में झाबुआ जिले के पहले से लंबित एवं मौके पर प्राप्त नये कुल 16 मामलों की सीधी सुनवाई की।
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन एवं माननीय सदस्य सरबजीत सिंह ने आवेदकों व जिलाधिकारियों से रूबरू होकर मानवाधिकार मामलों की सीधी सुनवाई की। इस अवसर पर कलेक्टर झाबुआ सोमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता, सीईओ जिला पंचायत सिद्धार्थ जैन, मप्र मानव अधिकार आयोग में उप सचिव एवं झाबुआ जिले के मामलों के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी सुनील कुमार जैन, डीएफओ झाबुआ एचएस ठाकुर, झाबुआ के अपर कलेक्टर जेएस बघेल, संयुक्त कलेक्टर सुनील झा, एसडीएम झाबुआ लक्ष्मीनारायण गर्ग सहित मानव अधिकार हनन के लंबित मामलों से जुड़े विभागों के अन्य सभी जिलाधिकारीगण एवं संबंधित मामलों के आवेदकगण भी मौजूद थे।
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा यहां झाबुआ जिले के पहले से लंबित 14 एवं मौके पर प्राप्त 02 नये आवेदनों सहित कुल 16 प्रकरणों की सीधी जनसुनवाई की गई। आयोग द्वारा पहले से लंबित 14 मामलों में से कुल 10 मामलों का मौके पर ही अंतिम निराकरण कर दिया गया। आयोग द्वारा पहले से लंबित एवं निराकरण से शेष रहे 02 प्रकरणों में नये तथ्यों की क्वेरी लगाकर संबंधित पुलिस अधिकारियों को मामले की और अधिक गंभीरतापूर्वक जांचकर पुनः प्रतिवेदन देने को कहा गया। दो अन्य मामलों में आयोग को प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है, जिसकी कॉपी जनसुनवाई स्थल पर ही आवेदकों को देकर उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई। इसी प्रकार मौके पर 02 नये प्रकरण भी मिले। इनमें से एक प्रकरण पेंशन दिलाने से संबंधित था, दूसरा प्रकरण अपने बच्चे के इलाज के लिये राज्य शासन से आर्थिक मदद मांगने से संबंधित था। आयोग द्वारा ये प्रकरण कलेक्टर झाबुआ को देकर दोनों ही प्रकरणों में अगले 15 दिन के अंदर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य
29 अप्रैल को अलीराजपुर में वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण करेंगे
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन एवं सदस्य सरबजीत सिंह शुक्रवार (29 अप्रैल) को वन स्टॉप सेंटर (सखी केन्द्र) अलीराजपुर का निरीक्षण करेंगे।

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